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गृह मंत्रालय ने राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा

गृह मंत्रालय ने राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा


नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
देश में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति को बनाए रखने के क्रम में
केंद्रीय गृह सचिवश्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जरूरी कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लागू करने को कहा है। इन उपायों में स्टॉक सीमा का निर्धारणमूल्यों की अधिकतम सीमाउत्पादन में वृद्धिविक्रेताओं के खातों का निरीक्षण और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
विशेष रूप से श्रम आपूर्ति में कमी जैसे कई कारकों के कारण उत्पादन में हानि की खबर है। इस स्थिति मेंस्टॉक संचयन/ जमाखोरी और कालाबाजारीमुनाफाखोरी और सट्टा व्यवसाय जैसी संभावनाओं के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती है। राज्यों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए उचित मूल्य पर इन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है।
इससे पूर्वगृह मंत्रालय (एमएचए) आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपने आदेशों में खाद्य पदार्थोंदवाओं और चिकित्सा उपकरणों जैसे आवश्यक सामानों के संबंध में निर्माण/ उत्पादनपरिवहन और अन्य संबंधित आपूर्ति-श्रृंखला गतिविधियों की अनुमति दे चुका है।
इसके अतिरिक्तभारत सरकार का उपभोक्ता मामलेखाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  30 जून, 2020 तक केंद्र सरकार की पूर्व सहमति जैसी आवश्यकता में भी छूट देते हुए ईसी अधिनियम, 1955 के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देने के लिए अधिकृत कर रहा है।
ईसी अधिनियम के तहत अपराध, एक आपराधिक जुर्म हैं और इसके परिणामस्वरूप 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव निवारण अधिनियम1980 के तहत अपराधियों को हिरासत में लेने पर भी विचार कर सकते हैं।

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