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अंतरराज्यीय सामान, ट्रकों, कामगारों और गोदामों/कोल्ड स्टोरेज की आवाजाही सुनिश्चित करने दिशानिर्देश

 अंतरराज्यीय सामान, ट्रकों, कामगारों और गोदामों/कोल्ड स्टोरेज की आवाजाही सुनिश्चित करने  दिशानिर्देश 


नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार
,  राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-1
महामारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशानिर्देश जारी किए थे। https://mha.gov.in/sites/default/files/PR_Consolidated%20Guideline%20of%20MHA_28032020%20%281%29_0.PDF
देश भर में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और लोगों को होने वाली कठिनाइयों को रोकने के लिए इन दिशानिर्देशों के बाद स्पष्टीकरण भी जारी किए गए थे।
गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अंतर एवं अंतरराज्यीय मालट्रकोंश्रमिकों और गोदाम/कोल्ड स्टोरेज के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लॉकडाउन दिशानिर्देशों को इस पत्र एवं उसकी भावना के अनुसार लागू करें। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि देश के कुछ हिस्सों में पूर्व में दिए गए दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों को अक्षरशः एवं मूल भावना में लागू नहीं किया जा रहा है। खास तौर पर,
  •      जरूरी और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को रोका जा रहा है;
  •     आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयों के संचालन के लिए जरूरी श्रमिकों और अन्य छूट प्राप्त श्रेणियों को उनकी आवाजाही के लिए अनुमति/पास नहीं मिल रहे हैं;
  •        उपरोक्त दो श्रेणियों में आने वाले सामान और लोगों की अंतरराज्यीय आवाजाही को बाधित किया जा रहा है क्योंकि एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पास/अनुमति को दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा माना नहीं जा रहा हैतथा
  •        कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के संचालन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से मंजूर की गई गतिविधियों पर इस तरह के प्रतिबंधों से  आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की संभावना बनती है। कार्यान्वयन के स्तर पर स्पष्टता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दोहराया है कि निम्नलिखित दिशानिर्देशों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा सख्ती से देखा जाना चाहिए:
  •         अगर चालक के पास वैध लाइसेंस है तो एक ड्राइवर और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ सभी ट्रकों एवं अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के अंदर और एक-दूसरे राज्य में आवाजाही की अनुमति है। यह माल की प्रकृति चाहे वह जरूरी है अथवा नहीं के बावजूद होगा। इसके अलावा किसी और परमिट या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
  •        खाली ट्रकों/माल वाहकों को सामान लाने या डिलीवरी पूरी करने के बाद लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिएखाली ट्रकों को रोकने का कोई कारण नहीं हैबशर्ते उनके पास वैध दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और रोड परमिट आदि हो।
  •        स्थानीय अधिकारियों को ट्रक ड्राइवरों और क्लीनरों की उनके निवास से ट्रकों के स्थान तक आवाजाही की तत्पर सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
  •         स्थानीय अधिकारियों को सभी अनुमत औद्योगिक/वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े श्रमिकों को कार्यस्थल पर आनेजाने के लिए आसान एवं त्वरित आवाजाही की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
  •          रेलवेहवाई अड्डेबंदरगाह और सीमा शुल्क अधिकारियों को अपने कर्मचारियों और संविदा श्रमिकों को पास जारी करने के लिए पहले से ही अधिकृत किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
  •          अनुमत श्रेणियों के निर्माण में लगे श्रमिकों को पास जारी करने के संबंध में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को कंपनियों/संगठनों द्वारा दिए गए मुख्तारनामे के आधार पर शीघ्रता से पास जारी करने की सलाह दी जाती है। राज्य/केंद्र शासित राज्यों की सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि ये पास उनके राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के भीतर और दूसरे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन के लिए मान्य हों।
  •          गेहूं के आटेदालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगी एमएसएमई को बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
  •          गोदामों/कोल्ड स्टोरेज को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। माल की प्रकृति भले ही जरूरी हो अथवा नहींउनके ट्रकों की निर्बाध आवाजाही की अनुमित दी जानी चाहिए। कंपनियों के गोदामों को भी संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए।
इसमें आगे यह भी निर्देशित किया गया है कि ये शर्तें भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार रोकथामक्वारंटाइन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट्स) की आवश्यकता वाले उन क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों पर लागू होंगीजिनमें राज्य सरकारों अथवा स्थानीय अधिकारियों ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं।
केंद्र द्वारा भेजे गए संचार में इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि व्यक्तियों एवं वाहनों के आवागमन में उपरोक्त स्वच्छता एवं सामाजिक दूरियों के मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगाजैसा कि कोविड-19 के संदर्भ में आवश्यक है। सभी राज्यों से जिला अधिकारियों और क्षेत्रीय एजेंसियों को उपरोक्त निर्देशों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया हैताकि जमीनी स्तर पर कोई अस्पष्टता न हो और केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी हैवे बिना किसी बाधा के चलें।

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