एक साथ पूर्ण खाद्यान्न वितरित के निर्देश
सिवनी। गोंडवाना समय।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में लागू लॉक डाउन अवधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था की गई है।
इन्हें मिल रहा इतना अनाज
जिले के पात्र 254275 परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान से माह मार्च, अप्रैल एवं मई का खाद्यान्न प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम खाद्यान्न ( 3 किलोग्राम गेहूं एवं 2 किलोग्राम चाँवल )के मान से शासन द्वारा रियायती मूल्य 1 रुपए प्रति किलोग्राम पर वितरित किया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत जिले के समस्त 254275 पात्र परिवारों को माह अप्रैल एवं मई का 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से 2 माह का चाँवल निशुल्क वितरण किया जा रहा है।
बिना पात्रता पर्ची के भी मिलेगा खाद्यान्न
इस अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के ऐसे हितग्राहियों को भी राशन वितरित किया जायेगा, जिनके राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची शासन से प्राप्त नहीं हुई है किंतु वह पात्रता पर्ची के लंबित श्रेणी में रखे गए हैं । ऐसे सभी हितग्राहियों को शासन द्वारा माह अप्रैल का खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से, जिसमें 4 किलो गेहूं एवं 1 किलो चाँवल निशुल्क वितरित किया जाएगा।
अफवाह पर न दे ध्यान यहां से प्राप्त करें सही जानकारी 07692-223966
उपरोक्त खाद्यान्न वितरण हेतु सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों को पीओएस मशीन में हितग्राहियों की आईडी फीड कर खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए गए हैं तथा पात्र हितग्राही को दुकानों में उपलब्ध किसी भी मद के स्टॉक से एक साथ पूर्ण खाद्यान्न वितरित करने हेतु निर्देशित किया गया है। सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वह लॉक डाउन में शासन के निदेर्शानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर क्रमबद्ध रूप से अपना खाद्यान्न प्राप्त करें किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे सही जानकारी के लिए 07692-223966 जानकारी प्राप्त करें।