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थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की

थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की

स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि 21 अप्रैल तक बढ़ाई गई



नई दिल्ली। गोंडवाना समय।
सरकार ने कोविड -19 के कारण किए गए लॉकडाउन को ध्‍यान में रखकर थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल2020 को अधिसूचनाएं जारी की हैंजिनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण उन स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के नवीकरण की तिथि 21 अप्रैल2020 तक बढ़ा दी गई है जिनका नवीकरण 25 मार्च2020 से लेकर 14 अप्रैल2020 तक किया जाना है।

इसका मतलब यही है कि आपकी जिन मौजूदा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक किया जाना हैअब उनका नवीकरण 21 अप्रैल, 2020 तक किया जा सकता है।  
थर्ड पार्टी मोटर बीमा :
यदि आपकी वर्तमान अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर बीमा पॉलिसी की निर्धारित अवधि 25 मार्च2020 और 14 अप्रैल2020 के बीच समाप्त हो रही हैऔर आप देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी पॉलिसी का नवीकरण नहीं करा पा रहे हैंतो अब आप 21 अप्रैल, 2020 तक अपनी मोटर बीमा पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,
ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किया जाना है और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) की वजह से देश में उत्‍पन्‍न मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैंवे अब 21 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैंताकि उस तिथि से ही वैधानिक मोटर वाहन थर्ड पार्टी बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही निर्धारित है।

नियमित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी:
इसी तरह  यदि आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की तय अवधि जल्‍द ही समाप्‍त होने वाली है और इसका नवीकरण 25 मार्च, 2020 से लेकर 14 अप्रैल, 2020 तक होना निर्धारित हैतो अब आप 21 अप्रैल, 2020 तक अपनी पॉलिसी का नवीकरण करा सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार, ‘ऐसे पॉलिसीधारक जिनकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का नवीकरण 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक किया जाना है और जो कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के कारण देश में उत्‍पन्‍न वर्तमान स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैंवे अब 21 अप्रैल 2020 को या उससे पहले अपनी-अपनी बीमा कंपनियों को इसका भुगतान कर सकते हैंताकि उस तिथि से ही उनके स्वास्थ्य बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके जिस तारीख को उस पॉलिसी का नवीकरण होना पहले से ही तय है।

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