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बिना मास्क व सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर 23 हजार 200 का जुर्माना

बिना मास्क व सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर 23 हजार 200 का जुर्माना 

धनौरा तहसील में 132 व्यक्तियों पर हुई कार्यवाही 

सिवनी। गोंडवाना समय। 
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिये लागू किये गये लॉकडाउन का पालन कराने के लिये सिवनी जिले में बिना मास्क/गमछा लगाए घूमने एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूककर लाकडाउन का उल्लंघन करने वाले 211 लोगों से रू 23200/- जुमार्ना वसूला गया है।

छपारा, धनौरा, घंसौर व केवलारी तहसील में हुई कार्यवाही 

जिले में लॉक डाउन का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क, गमछा मुंह पर लगाकर घूमने एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के कारण एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के गठित दल द्वारा जिले की विभिन्न तहसील अंतर्गत व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए जुमार्ना वसूला गया है। नागरिकों से अपील है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लाक डाउन के निदेर्शों का गंभीरता से पालन करें और अप्रिय स्थिति का सामना करने से बचें ।
(1) तहसील छपारा 23 व्यक्तियों पर रू 2550/-
(2) धनौरा तहसील अंतर्गत 132 व्यक्तियों पर रू 11,190/-
(3) घंसौर तहसील अंतर्गत 44 व्यक्तियों पर रू 4,710/-
(4) केवलारी तहसील अंतर्गत 12 व्यक्तियों पर रू 4,750/-

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