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चिन्हांकित व्यवसायो को पूर्णत: एवं आंशिक रूप से संचालन की अनुमति

चिन्हांकित व्यवसायो को पूर्णत: एवं आंशिक रूप से संचालन की अनुमति

आमजनों की सुविधा के लिए विकासखण्ड मुख्यालयों के लिये निर्देश जारी 

17 मई तक जिले मे लॉक डाउन जारी 

सिवनी। गोंडवाना समय।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा विगत 6 मई को आयोजित हुई आपदा प्रबंधन समिति बैठक में लिए गए निर्णयानुसार कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जिले में लागू लॉकडाउन को आगामी 17 मई 2020 तक बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस अवधि मे सांय 07 बजे से प्रात: 07 बजे तक टोटल लॉकडाउन पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी तथा शेष अवधि मे भी बिना ठोस कारण से घर से बाहर निकलना एवं 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्र होना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह बिना मेंडिकल इमरजेंसी को छोड़कर 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति , गर्भवती महिलाये, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ,सर्दी-खांसी, जुकाम एवं बुखार से पीड़ित व्यक्तियो तथा 20 मार्च 2020 के बाद जिले में बाहरी क्षेत्रों से आए व्यक्तियों का घरो से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

जिले की सीमा मे प्रवेश के संबंध मे ये दिये निर्देश 

लॉक डाउन के दौरान बिना अनुमति जिले की सीमा से बाहर जाना और अंदर आना प्रतिबंधित होगा। अन्य जिलों/ स्थानों से अनुमति के साथ सिवनी जिले में रूकने के प्रयोजन से आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्यत: संस्थागत कोरन्टाईन कर उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग और जाँच की जायेगी। जॉच के पश्चात होम कोरन्टाईन करने के सम्बंध में निर्णय लिया जायेगा। होम कोरन्टाईन की अनुमति उस स्थिति में ही दी जा सकेगी, जब सम्बंधित व्यक्ति का घर होम कोरन्टाईन के लिए उपयुक्त हो।

लॉक डाउन अवधि में निम्नलिखित संस्थान पूर्णत: रहेंगे बंद 

इस अवधि मे समस्त शासकीय एवं प्रायवेट शिक्षण संस्थायें, कोचिंग क्लास, आंगनवाड़ी, मदरसा, सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रिसोर्ट, लॉज, गेस्ट हाउस, होस्टल, पीजी, सभी सैलून, ब्यूटी पॉलर, मसाज पॉलर, स्पा सेंटर, जिम,पान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट आदि की दुकान, सिनेमाघर, शापिंग माल, जिम्नेशियम, स्पोटर्स काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार आडिटोरियम, असेम्बली हॉल,सामाजिक, राजनैतिक, स्पोटर्स, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां,धार्मिक स्थल एवं धार्मिक कार्यक्रम के साथ ही नदियों के घाट पर सामूहिक स्नान आदि प्रतिबंधित रहेंगे

निम्नलिखित में ये शर्तों का पालन करना होगा अनिवार्य 

सभी व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना तथा दो गज का सोशल डिस्टेंस रखना अनिवार्य होगा। तम्बाकू, गुटखा, पान, च्यूंगम, बबलगम का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथब्रश करना आदि प्रतिबंधित रहेगा। घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। आम जनता को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाइजर आदि साथ में रखने की हिदायत दी गयी है। प्रतिबंध / निषेध का उल्लंघन करने पर रू. 1000/- तक अर्थदंड एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

वाहनो के उपयोग संबंधी ये दिये निर्देश 

लॉक डाउन शिथिलता अवधि मे यथोचित प्रयोजन से मोटर साइकिल मे केवल एक व्यक्ति तथा कार मे ड्राइवर एवं अन्य दो व्यक्ति की अनुमति रहेगी े सभी प्रकार के पैसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आॅटो, टैक्सी आदि के चलाने पर पर प्रतिबंध रहेगा

सुरक्षा उपायों के साथ संस्थानों के संचालन संबंधी ये दिये निर्देश 

08 मई, 2020 से प्रात: 08.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक 30 प्रतिशत स्टॉफ की अधिकतम सीमा (स्वास्थ्य, पुलिस, नगरपालिका, राजस्व, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, दूरसंचार आदि अत्यावश्यक सेवा वाले विभागों एवं संस्थानों को छोड़कर) के साथ जिले के सभी प्रकार के उद्योगो, सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय (यथा-एम.पी.आॅनलाईन, सी.ए.आॅफिस, एल.आई.सी. पांईट, क्योस्क सेंटर), सभी बैकिंग एवं बीमा संस्थान, मीडिया संस्थान ,कृषि उपज मंडी एवं समस्त चिकित्सा सेवाएँ (यथा-पंजीकृत चिकित्सालय, होम्योपैथी, आयुर्वेद, फिजियोथैरेपी सेंटर) की संचालन की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, हाथ धोने हेतु साबुन, सेनेटाइजर की अनिवार्यत उपलब्धता के साथ रहेगी ।
इसी तरह खनन संबंधी समस्त कार्य (गिट्टी क्रेशर आदि सहित) , शासकीय अथवा निजी समस्त प्रकार के निर्माण एवं श्रम आधारित कार्य , कृषि से सम्बंधित समस्त कार्य, कुटीर उद्योग को भी पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, हाथ धोने हेतु साबुन, सेनेटाइजर की व्यवस्था के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी े उपरोक्त कार्य मे स्थानीय श्रमिक/ मजदूरों से ही करवाना होगा ,किसी भी स्थिति में जिले के बाहर के मजदूर लाने की अनुमति नहीं रहेगी। कार्य के दौरान किसी भी स्थिति में 10 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नही रहेंगे। 

होम डिलेवरी एवं अन्य व्यवस्था

इस अवधि मे अत्यावश्यक सामग्री जैसे किराना, दवाई आदि की होम डिलेवरी व्यवस्था पूर्ववत चालू रहेगी। रजिस्टर्ड विक्रेता टेलीफोन पर आर्डर कभी भी ले सकेगें, किंतु होम डिलेवरी प्रात: 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक की जा सकेगी। अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं से सम्बंधित प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों मे पेट्रोल पंप पूर्व आदेशानुसार खुले रहेगा, गैस एजेंसी पूर्ववत होम डिलेवरी के माध्यम से कार्यशील रहेगी। सब्जी, फल थोक मंडी प्रात: 08 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुलेगी तथा प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक फुटकर विक्रेता ठेले में घर-घर जाकर सब्जी, फल का विक्रय प्रतिदिन कर सकेगें। थोक मंडी में आमजन का जाना प्रतिबंधित रहेगा। दूध का प्रात: 08 से 11 बजे तक एवं सायं 04 से 6 बजे तक का घर-घर वितरण किया जा सकेगा। 
विकासखण्ड मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे दुकानों के संचालन संबंधी-जिले के 8 विकासखण्ड मुख्यालय क्रमश: सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, धनौरा, छपारा, कुरई हेतु दिवसवार सामग्री/सेवा प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठानों को अनुमति प्रदान की गयी है जो निम्नानुसार है। जिसमे सभी विकासखण्ड मुख्यालय मे दूध डेयरी, आटा चक्की, कृषि उपकरण, खाद्य बीज उर्वरक दुकान ,मोटर वाईडिंग, पंखे एवं कूलर रिपेयर, सब्जी, फल, फुटपाथ पर लगने वाली छोटी दुकानें (निर्धारित स्थान पर अस्थायी रूप से) मोहल्लों में स्थित एकल दुकानें (घनत्व वाले क्षेत्र को छोड़कर) प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एवं मेडिकल स्टोर 24 घंटे संचालित किए जायेंगे, इसी तरह गुरुवार एवं शुक्रवार को सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री,विद्युत उपकरण एवं सामग्री,आटोमोबाइल, गैराज, टायर ट्यूब पंचर ,लकड़ी टाल एवं फनीर्चार ,हार्डवेयर दुकान,घड़ी, चश्मा, मोबाइल, कम्प्यूटर की दुकानें, इलेक्ट्रानिक, कूलर, पंखा, इलेक्ट्रिकल्स दुकान एवं सभी प्रकार की रिपेयरिंग दुकान दुकाने संचालित होगीे रविवार एवं सोमवार को कपड़ा,सरार्फा ,फुटवेयर, बर्तन भंडार, क्रोकरी,टेलरिंग मटेरियल एवं टेलर्स तथा मंगलवार एवं बुधवार को किराना स्टोर्स, डेली नीड्स ,अनाज भंडार ,जनरल स्टोर ,स्टेशनरी दुकाने प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगीे विकासखण्ड मुख्यालयों को छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दुकान, प्रतिष्ठान(कंडिका 6 अनुसार प्रतिबंधित को छोड़कर) प्रतिदिन प्रात: 08 बजे से सायं 05 बजे तक खुली रहेगी। किन्तु दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश करना, सामान को छूना, उठाना आदि प्रतिबंधित रहेगा। दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर बिक्री केवल काउन्टर से सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए की जायेगी। दुकान और प्रतिष्ठान पर दो गज सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की रहेगी। ग्राम एवं विक्रेता मास्क/गमछा/रूमाल आदि का प्रयोग करेंगे। सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील्ड कर बंद करने एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में ये दिये निर्देश 

उपरोक्त अवधि मे विवाह कार्यक्रम मे वर पक्ष के 10 तथा वधू पक्ष से 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी तथा अंतजिला संबंध होने पर सम्बंधित थाने में सूचना तथा एक पक्ष जिले से बाहर का होने पर जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होगा। इसी तरह अंतिम संस्कार के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है किन्तु अधिकतम 10 व्यक्ति उपस्थित हो सकेंगे े इसके अतिरिक्त अन्य समस्त सामाजिक कार्यक्रम प्रितबंधित रहेगें । उपरोक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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