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सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बाप की जमानत खारिज

सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बाप की जमानत खारिज 

डरा-धमकाकर लगातार 5 वर्षों तक आरोपी बाप करता रहा शोषण  

सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म कर घृणित एवं गंभीर अपराध करने दर्ज आपत्ति पर नहीं मिली जमानत

सिवनी। गोंडवाना समय। 
पुलिस थाना छपारा जिला सिवनी अंतर्गत एक नाबालिग लड़की ने अपनी मां के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह कक्षा आठवीं में पढ़ती थी, तब उसके सौतेले पिता उसकी मम्मी को आॅफिस छोड़ने के बाद अपनी ही बेटी को बहला-फुसलाकर खेत लेकर गया और डरा धमका कर उसके साथ गलत काम किया था। उसके बाद से ही सौतेला पिता नाबालिग सौतेली बेटी को तरह-तरह से दबाव डालकर और जान से खत्म कर देने की धमकी देकर उसके साथ लगभग 5 वर्षों से निरंतर डरा धमका कर जोर-जबरदस्ती कर गलत काम करता आ रहा था। 

सौतेली बेटी के साथ मां को जान से खत्म कर देने की देता था धमकी 

सौतेला पिता आरोपी नाबालिग सौतेली बेटी को यह कहता था कि यदि तूने किसी को बताई तो मैं तुझे और तेरी मां को जान से खत्म कर दूंगा। इस तरह से वह अपने ही पुत्री का यौन शोषण करता रहा। वहीं जब आरोपी सौतेले पिता के द्वारा किये जाने वाली गलत हरकतों से नाबालिग सौतेली बेटी तंग आ गई थी।
         वहीं जब आरोपी सौतेला पिता के द्वारा 12 जुलाई 2020 को पुन: उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करने लगा तब नाबालिग सौतेली पिता ने आरोपी सौतेला पिता के द्वारा की जाने वाले हरकत को हिम्मत करते हुये अपनी मां को संपूर्ण घटना की जानकारी बताई। 

छपारा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को भेजा था जेल 


श्री मनोज कुमार सैयाम मीडिया सेल प्रभारी सिवनी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि इसके बाद नाबालिग के बयान के आधार पर छपारा पुलिस थाना के द्वारा आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म करने का अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्रवाई कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं आरोपी ने जमानत हेतु आवेदन लगाया था। 

जमानत न देने जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले ने दर्ज कराई आपत्ति 


जिसकी सुनवाई श्रीमती सुमन उइके विशेष न्यायधीश, (पाक्सो अधिनियम) की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि आरोपी के द्वारा डरा धमका कर अपनी ही सौतेली पुत्री के साथ दुष्कर्म कर घृणित एवं गंभीर अपराध किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी एवं शासन दोनों पक्षों की दलिलों को सुनने के पश्चात विचार करते हुए आरोपी पिता की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया गया। 

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