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शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज 

सिवनी। गोंडवाना समय। 

पुलिस थाना केवलारी जिला सिवनी में एक प्रार्थी व्यक्ति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर खोजबीन उपरांत नाबालिक को आरोपी गोलू उर्फ प्रकाश मर्सकोले उसे शादी का प्रलोभन देकर मोटरसाइकिल में बैठाकर अपने घर ग्राम सोंफ जिला मंडला ले गया था। जहां उसके साथ 2 दिन तक शारीरिक संबंध बनाया था। 

अपहरण कर दुष्कर्म करने का प्रकरण किया था दर्ज 

श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि नाबालिग के इस बयान के आधार पर अपहरण कर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था जहां उसे जेल भेज दिया गया था। 

विशेष लोक अभियोजन श्रीमती दीपा मर्सकोले ने दर्ज कराई आपत्ति 

श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि वहीं आरोपी के द्वारा जमानत का आवेदन लगाया गया था। जिस पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि आरोपी के द्वारा नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म कर समाज और कानूनी विरोधी कार्य किया है। नाबालिग के साथ गंभीर अपराध के मामले में जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विचार करने के पश्चात माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती सुमन उइके (पाक्सो अधिनियम), न्यायालय सिवनी के द्वारा आरोपी गोलू उर्फ प्रकाश मर्सकोले की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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