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कोविड-19 की उपचार दरों के संबंध में हाइकोर्ट ने दिये सख्त निर्देश

कोविड-19 की उपचार दरों के संबंध में हाइकोर्ट ने दिये सख्त निर्देश


भोपाल/जबलपुर। गोंडवाना समय। 

उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा डब्ल्यू.पी. 8914-2020 में पारित आदेश के परिपालन में समस्त उपचयार्गृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओं (नर्सिंग होम्स एण्ड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स) द्वारा कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिये निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के लिये निर्देशित किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्यप्रदेश उपचयार्गृह एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) नियम 1997 की अनुसूची- कक के खण्ड (२) एवं 5(्र) के अंतर्गत उपचयार्गृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओं द्वारा रिसेप्शन काउंटर पर चिकित्सा की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना अथवा मरीज/परिवार जन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा विभागीय आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि समस्त उपचयार्गृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओं द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2020 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित रेट लिस्ट से 40 प्रतिशत से अधिक राशि कोविड-19 मरीजों से नहीं लिये जा सकेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के लिये उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संदर्भित विभागीय आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश समस्त उपचयार्गृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत जिले में पंजीकृत उपचयार्गृहों एवं रूजोपचार स्थापनाओं द्वारा कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिये निर्धारित दरों (रेट लिस्ट)  को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं। कोविड-19 के उपचार के लिये निर्धारित दरों से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी जिला प्रशासन एवं उच्च न्यायालय के समक्ष एफिडेविट के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सकेगी।   


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