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काले हिरण के मांस रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज

काले हिरण के मांस रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज 


सिवनी। गोंडवाना समय।

जिला सिवनी वन परिक्षेत्र का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 8 सितंबर 2020 को सुबह 7:30 बजे मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र सहायक ऐरपा के द्वारा वन कर्मचारियों के साथ सिवनी से ग्राम पीपरडाही करीब 9 बजे पहुंचकर अपराधी के खेत में बना हुआ मकान की तलाशी के दौरान रसोई कक्ष में जर्मन की गंजी में कच्चा मांस रखा हुआ पाया गया। 

मृत पड़ा हुआ था काला हिरण 

जिसके संबंध में आरोपी शिवराम पिता मूरत गोंड उम्र 60 वर्ष, निवासी पीपरडाही के द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि एक काला हिरण सिवनी से छिंदवाड़ा मार्ग में ग्राम पीपरडाही कोहका के पास मृत पड़ा हुआ था। जिसे वह स्वयं एवं उसके साथी रामप्रसाद पिता दुकलू जाति कतिया, उम्र 50 वर्ष एवं डिमाक चंद पिता नेवर सिंह जाति कितया, उम्र 40 वर्ष, दोनों निवासी कोहका के द्वारा मृत वन्यप्राणी काला हिरण को उठाकर खेत में लाकर कुल्हाड़ी से टुकड़े-टुकड़े काटकर खाने के उद्देश्य से मांस निकालकर घर लाया गया था। बाकी मृत वन्य प्राणी के अवशेष को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया। 

तीनों आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया

मौका स्थल पर निम्नानुसार जांच कार्यवाही करते हुए, मौका पंचनामा, गिरफ्तारी पंचनामा, जप्तानामा तैयार कर प्रकरण में लिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वन परिक्षेत्र कार्यालय में लाकर अपराधियों के बयान दर्ज कर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51, 52 के तहत प्रकरण में लिप्त तीनों आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत तीनों आरोपियों को जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती शीतल सरयाम

माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संंबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी द्वारा बताया गया कि वहीं आरोपीगण के द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमती सपना पोर्ते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, कि न्यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमती शीतल सरयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचार करने के पश्चात आरोपीगण शिवराम, रामप्रसाद, डिमाक चंद, की जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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