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नाबालिग को भगाकर शादी करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिग को भगाकर शादी करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज 




सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना लखनवाड़ा जिला-सिवनी में प्रार्थी पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 6 जून 2020 को उसकी नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसला कर भगा कर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर खोजबीन उपरांत दिनांक 7 अगस्त 2020 को नाबालिग को ग्राम छपारा में आरोपी दुर्गेश पिता जय सिंह विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सीलादेही के कब्जे से बरामद किया गया। 

छपारा के बंजारी माता मंदिर में किया था विवाह 

श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी द्वारा माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि नाबालिग के द्वारा जब पूछताछ की किया गया तब उसने बताया गया कि आरोपी को वह बचपन से जानती है। आरोपी ने उसे शादी करने का वादा करके दो तीन बार शारीरिक संबंध बनाया था। आरोपी ने उससे शादी करने का प्रलोभन देकर मोटरसाइकिल में बैठाकर छपारा बस स्टैंड ले गया। छपारा के बंजारी माता मंदिर में आरोपी दुर्गेश ने उससे शादी कर लिया और संजय कॉलोनी में किराए के मकान में दिनांक 7 अगस्त 2020 तक रुके तब दुर्गेश द्वारा शारीरिक संबंध बनाया। 

जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा मर्सकोले ने दर्ज कराई आपत्ति

श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी द्वारा माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि नाबालिग के इस बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा भगाकर शादी करके दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था आरोपी ने जमानत हेतु आवेदन लगाया था। जिस पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी, सिवनी के द्वारा आपत्ति दर्ज कर बताया गया कि आरोपी के द्वारा नाबालिग होना जानते हुए भी उससे शादी करके दुष्कर्म किया। ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना अनुचित है। विचार करने के पश्चात माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती सुमन उइके (पाक्सो अधिनियम), न्यायालय सिवनी के द्वारा आरोपी दुर्गेश विश्वकर्मा की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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