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बसूला से मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत खारिज

बसूला से मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत खारिज 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

पुलिस थाना छपारा का के अतंर्गत उक्त मामला के प्रार्थी सुनील राठौर ग्राम बारी ललमटिया टोला, ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 10 अगस्त 2020 को करीब 9 बजे रात में गांव के धन सिंह राठौर की किराना दुकान के पास रोड पर खड़ा होकर नर्मदा यादव के साथ बातचीत कर रहा था कि उसी समय उसके रिश्ते का चाचा आरोपी उत्तम सिंह राठौर आया और अपशब्दों का प्रयोग करते हुये गालियां देते हुए बोला कि आज तू मेरे घर क्यों आया था तू लक्ष्मण बंजारा के साथ काम करता है, जबकि लक्ष्मण बंजारा से मेरा झगड़ा चल रहा है। 

इसके बाद जब प्रार्थी ने आरोपी उत्तम को अपशब्दों का प्रयोग करने से मना किया तो आरोपी ने घर से बसूला लेकर आया और बसूला की मुंदाई से मारा जो उसे सिर पर लगी जिससे खून निकलने लगा और वह गिर गया उसका भाई भिकम सिंह राठौर बीच- बचाव करने आया तो उसे भी गंदी गंदी गालियां देकर बसूला की मुंदाई से मारा जिससे बाई आंख के ऊपर चोट लगी। इसी दौरान गांव वाले ने आकर बीच-बचाव किया तो भी आरोपी उत्तम राठौर ने बोला कि दोबारा मेरे घर आया तो तुझे जान से मार दूंगा की धमकी दिया। 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल माहोरे किया कड़ा विरोध 

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की सुनवाई के संबंध में श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी जानकारी देते हुये बताया कि प्रार्थी की इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें शासन की ओर से श्री अनिल माहोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, लखनादौन के द्वारा कड़ा विरोध किया गया, माननीय श्रीमान सचिन ज्योतिषी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन की न्यायालय द्वारा विचार करने के पश्चात आरोपी उत्तम राठौर की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।


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