Type Here to Get Search Results !

सांप्रदायिक दंगे भड़काने एवं शांति भंग करने के आरोपी की अग्रिम जमानत आवदेन खारिज

सांप्रदायिक दंगे भड़काने एवं शांति भंग करने के आरोपी की अग्रिम जमानत आवदेन खारिज     


सिवनी। गोंडवाना समय। 
पुलिस थाना कोतवाली जिला सिवनी में प्रार्थी दिलीप साहू ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि 8 अप्रैल 2016 को सिवनी शहर के एक समुदाय द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में बाइक रैली आयोजन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया गया था, जिस के संबंध में आयोजकगण द्वारा एसडीएम सिवनी से विधिवत अनुमति प्राप्त की गई थी। यह बाइक रैली उक्त दिनांक को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बस स्टैंड सिवनी में संपन्न हुई थी। जहां रैली में भाग लेने वाले अपने अपने घरों की ओर वापस जा रहे थे कुछ बाइक सवार मालू पेट्रोल पंप के बाजू वाली गली से साहू कबाड़ा होते हुए छोटा मिशन स्कूल एवं डुंडा सिवनी की ओर जा रहे थे एवं इनके द्वारा  नारे लगाए जा रहे थे। 

सीसी टीव्ही कैमरे की तोड़फोड़ की गई 

जब बाइक सवार युवकों का यह जत्था साहू कबाड़ी के पास पहुंचा तो आरोपी वसीम खान पिता अब्दुल हमीद निवासी गुरूनानक वार्ड सिवनी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ धार्मिक द्वेष के कारण इन पर पत्थर तथा कांच की बोतलों से हमला किया गया। जिससे साक्षी तरसवी उपाध्याय के सिर में कांच की बोतल लगने से चोट आई तथा घटनास्थल के पास लगे सीसी टीव्ही कैमरे की तोड़फोड़ की गई। 

सिवनी शहर में संप्रदायिक प्रकृति की अन्य 7 घटनाएं घटित हुई 

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की सुनवाई के संबंध में श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने जानकारी देते हुये बताया कि आरोपी तथा उसके साथियों द्वारा इस अपराधिक घटना के पश्चात सिवनी शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया दोनों समुदाय के व्यक्ति एक दूसरे की संपत्ति तथा जान माल पर हमला करने लगे जिसके परिणाम स्वरूप सिवनी शहर में संप्रदायिक प्रकृति की अन्य 7 घटनाएं घटित हुई। जिनके संबंध में पुलिस थाना कोतवाली सिवनी में सात अन्य अपराधिक प्रकरण दर्ज हुए आरोपी तथा उसके साथियों के इस अपराधिक कृत्य के कारण सिवनी शहर में धारा-144 द0प्र0 स0 प्रभाव सील कर स्थिति को दो दिवस में नियंत्रण किया गया एवं शहर की शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु बाहर से पुलिस बल बुलाकर शहर में लगाना पड़ा था। 

अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में किया अग्रिम जमानत का विरोध

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की सुनवाई के संबंध में श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने जानकारी देते हुये बताया कि उस समय से आरोपी लगातार फरार है। इसी फरारी के दौरान आरोपी ने दिनांक 15 सितंबर 2020 को श्रीमान अशोक कुमार शर्मा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिये आवदेन प्रस्तुत किया। जिसमें शासन कि ओर से अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के कृत्य से सिवनी शहर की हवा में साम्प्रदायिकता का जहर फैल गया था। लगातार दो दिन शहर के अंदर साम्प्रदायिक दंगे होते रहे थे, आरोपी को जमानत का लाभ देने पर साम्प्रदायिक तनाव फैल सकता है। माननीय न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत आवदेन को खारिज कर दिया हैं।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.