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वनपाल एवं वनरक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

वनपाल एवं वनरक्षक के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना किंदरई जिला सिवनी में प्रार्थी हुमैन लाल बिसेन जो वनपाल परिक्षेत्र सहायक के पद पर केदारपुर सर्किल में पदस्थ हैं, के द्वारा किंदरई पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि ग्राम सालीवाड़ा के चतरू पिता उमरावट यादव के यहां से सागौन की इमारती लकड़ी रखी होने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने पर दिनांक 5 /06/2020 को चतुरु यादव के विरूद्ध सर्च वारंट जारी किया गया था, जो सर्च वारंट के आधार पर संपूर्ण फॉरेस्ट अमले के साथ ग्राम गवारी सालीवाड़ा जाकर वारंटी चतरू यादव के घर में दबिश दी गई किंतु वारंटी चतरू यादव उपस्थित नहीं मिला जो उसके बड़े भाई छुट्टन यादव, चतरू का लड़का सुशील, बीरन यादव की उपस्थिति में मकान की तलाशी ली गई जो आरोपी चतुरू यादव के घर एवं खलियान में 13 नग सागौन की चिरान मिले उक्त सागौन की लकड़ियों का नाप किया गया जो 0.318 कीमती लगभग 30 465 रुपए की मिलने पर जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया था। जो मौके पर आरोपी चतरू यादव के नहीं मिलने के कारण फरारी प्रकरण बनाया गया था। 

जल्दी आओ उसको देख लेते हैं

दिनांक 4/10 /2020 दिन रविवार को हल्का पटवारी के द्वारा गांव वालों की समस्या का निदान सालीवाड़ा फॉरेस्ट नाका रोड किनारे किया जा रहा था, तभी आरोपी चतरू यादव भी पटवारी से अपना काम कराने आया था तब वह भी सुबह 11 बजे करीब अपने शासकीय कार्य से पंचम नामदेव केदारपुर वाले के साथ सालीवाड़ा फॉरेस्ट नाका आया था। जहां पर चतुरू यादव को गांव वालों के साथ देखा तो उसे  बुलाया और कहा कि सर्च वारंट के दौरान तू घर पर नहीं मिला था। केस में तेरे दस्तक नहीं हुए थे, नाका में चलकर दस्तक कर दे कहा तो आरोपी चतरू साथ में नाका आकर केस में दस्तक किया और रूम से बाहर आकर अपने परिवार वालों को फोन लगाकर बताया की बिसेन साहब ने मुझसे दस्तक करवाया हैं। जल्दी आओ उसको देख लेते हैं। 

लकड़ी पकड़ोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा

फोन से बुलाने की बात करने के बाद चतुरू यादव का लड़का सुशील यादव, बीरन यादव, उसकी पत्नी विमला, चतरू का बड़ा भाई छुट्टन यादव आए और सभी ने अपशब्दों का प्रयोग करने लगे और चतुरू यादव के दोनों लड़के और उसकी पत्नी हाथ मुक्का से मारने लगे और छुट्टन यादव ने वही पड़ी लकड़ी से राम दुलारे यादव को मारपीट करने लगा। जिससे उसके सिर मे चोटें आई एवं सुशील यादव ने राम दुलारे को पत्थर से मारा जिससे उसके सिर में चोटें आई वह और उसका साथी वनरक्षक शिवकुमार ठाकरे डर के कारण कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिये तो चतुरु यादव, सुशील यादव, वीरेन यादव एवं उसकी पत्नी विमला यादव चारों आरोपीगण ग्राम सालीवाडा, ने दरवाजा को धक्का दिए, जिससे कुंडी टूट गई और चारों कमरे के अंदर घुसकर वे दोनों को मारपीट करने लगे बीरना यादव ने शिवकुमार ठाकरे को हाथ में लिए पत्थर से मारा जिससे उसके माथा में एवं आंख में चोटें आई जिससे खून निकला। चतरू यादव और उसकी पत्नी ने मुझे लाठी से मारपीट किये जिससे सिर में चोटें आई उसी समय रमेश यादव और उसका लड़का बबलू यादव आए और वह एवं उसका साथी वनरक्षक शिवशंकर को हाथ मुक्को से मारपीट करने लगे और सभी ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुये कहा की लकड़ी पकड़ोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा कहकर जान से मारने की धमकी दिए और उसके द्वारा चतरू यादव के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जो उसके हाथ में रखे जब्ती पंचनामा पी0 ओ0 आर0 दस्तावेज मुचलका नामा जो चतुरू यादव के लड़का सुशील ने छुड़ाकर फाड़ दिया एवं कुछ दस्तावेज के टुकड़े अपने साथ ले गया। अपराध में संलिप्त अन्य आरोपीगण फरार है। 

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री कीर्ति तिवारी ने दर्ज कराई आपत्ति 

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया किपुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। आरोपीगण द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें शासन की ओर से सुश्री कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमान अरविंद सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन की न्यायालय द्वारा आरोपीगण चतुरू यादव,  सुनील यादव, वीरेन यादव, की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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