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अवैध रूप से बैलों को क्रूरतापूर्वक कत्लखाना ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

अवैध रूप से बैलों को क्रूरतापूर्वक कत्लखाना ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सिवनी। गोंडवाना समय।
पुलिस थाना छपारा जिला सिवनी में 30 जनवरी 2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी की तुलब रैय्यत कोण्डरा  के तरफ एक व्यक्ति पैदल बैलों को क्रूरतापूर्वक मारपीट कर हकालते हुए जंगल में रास्ते से नागपुर तरफ कत्लखाना लेकर जा रहा है इसकी सूचना पर स्टॉफ एवं गवाह इंदलमिल राठौर द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर सूचना तस्दीक किया गया तो एक व्यक्ति तुलब रैय्यत कोण्डरा रोड जंगल के पास अपने साथ चार बैलों को मारते पीटते क्रूरता पूर्वक हकालते हुए ले जा रहा था। जिसे पुलिस स्टाफ ने घेराबंदी कर पकड़ा। वहीं उससे नाम पता पूछने पर अपना नाम कुरेश यादव पिता नंदराम यादव, उम्र 45 वर्ष निवासी लखनवाड़ा जिला छिंदवाड़ा बताया। वहीं उससे और पूछताछ करने पर बैलों के मालिकाना हक की रसीद भी नहीं पाई गई। 

कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने दर्ज कराई आपत्ति

उक्त प्रकरण की सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बतया कि पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने के बाद उससे पूछताछ पर बताया कि चारों बैलों को जंगल के रास्ते से कामठी नागपुर कत्लखाने ले जाना बताया। जो कि कुरेश यादव द्वारा अवैध रूप से चारों मवेशियों को कत्लखाने ले जाना पाये जाने से, समक्ष गवाहन मुताबिक जब्ती पत्र के 30 जनवरी 2021 को 9:10 बजे आरोपी के कब्जे से 4 नग बैल एवं एक बांस की लाठी मौके पर पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया । वहीं आरोपी को 30 जनवरी 2021 को 9 : 25 बजे गिरफ्तार कर प्रकरण माननीय श्रीमान अरविंद सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन कि न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ती दर्ज कराई गई, न्यायालय द्वारा आरोपी कुरेश यादव की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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