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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन काराव

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास



सिवनी। गोंडवाना समय।

विशेष अदालत (पोस्को) जिला सिवनी के द्वारा एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। माननीय न्यायालय में हुई उक्त प्रकरण की सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी श्री मनोज सैयाम ने बताया कि जिला सिवनी पुलिस थाना बंडोल के अपराध क्रमांक 220/15, धारा 363, 366, 366 (2) 376 (2) भा0द0वि0 एंव 4 पाक्?सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत मामले  का संक्षिप्?त विवरण इस प्रकार है कि 15 जुलाई 2015 को 12 बजे पीड़िता स्?कूल स्?कालरशिप लेने गयी थी तभी आरोपी संजू ऊर्फ संजय ढीमर पिता शिवकुमार ढीमर उम्र 28 वर्ष जिला सिवनी उसे स्?कूल के पास मिला और बहला फुसलाकर बोला कि उससे शादी कर लूंगा बोला मेरे साथ चल और शादी का प्रलोभन देते हुए मुझे बस स्?टेण्?ड से 12 बजे बस में बैठालकर नागपूर ले गया। जहां नागपूर के एक लाज में रात्री में आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के विरूद्ध उसके साथ गलत काम किया। आरोपी ने पीड़िता को नागपूर में 2 दिन लाज मे रखा था एवं नागपूर से छिंदवाड़ा होते हुए घर पर लाकर उसे छोड़ा। नागपूर एंव छिदवाड़ा में लगातार आरोपी पीड़िता की मर्जी के विरूद्ध गलत काम करते रहा। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा मर्सकोले ने की कड़ी सजा देने व पीड़िता को प्रतिकर देने की मांग

उक्?त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बंडोल में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवचेना पूर्ण कर माननीय न्?यायालय में मेडिकल रिपोर्ट की कार्यवाही कर अभियोग पत्र प्रस्?तुत किया था। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्?यायाधीश (बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), की न्?यायालय में की गई।
         जिसमें शासन की ओर से श्रीमति दीपा मर्सकोले, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्?तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क प्रस्?तुत जाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने एवं पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई। जिसके आधार पर माननीय न्?यायालय द्वारा प्रस्?तुत किए गए साक्ष्?य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी संजू ऊर्फ ढीमर को धारा 363 भा.द.वि. में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदण्?ड, धारा 366, भा.द.वि. में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदण्?ड, धारा 376 (2-ञ)भा.द.वि. के अपराध में आजन्?म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एवं 2000 रुपए अर्थदण्?ड, धारा 376 (2-ढ) भा.द.वि. के अपराध में आजन्?म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एवं 2000 रूपए अर्थदण्?ड दिये जाने का निर्णय 09 मार्च 2021 को सुनाया गया है एवं सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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