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1 करोड़ विधायक निधि के खर्च की मिली अनुमति, मुख्यमंत्री के अनुसार जिले को मिले और 3 करोड़

1 करोड़ विधायक निधि के खर्च की मिली अनुमति, मुख्यमंत्री के अनुसार जिले को मिले और 3 करोड़ 

कोरोना वायरस से निपटने में खर्च हो सकेगी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि

सिवनी। गोंडवाना समय।

कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के बाद जिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक सामग्री व संसाधन की व्यवस्था हेतु सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन ने विधायक निधि से 1 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर कलेक्टर को पत्र लिखा था।
        


वहीं इसके बाद से ही विपक्षी दल के द्वारा विधायक निधि कब मिलेगी व कानूनी प्रावधान को लेकर सवाल खडे किये गये थे। इसके बाद सिवनी विधायक ने गारंटी के रूप में 1 करोड़ का चैक दिये जाने की बात भी कहा था। वहीं 14 अप्रैल को ही सिवनी कलेक्टर कार्यालय द्वारा विधायक निधि की राशि के संबंध में मार्गदर्शन भी मांगा गया था।
        इसके बाद योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन श्री अभिषेक सिंह, उप सचिव भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर को पत्र जारी कर विधायक निधि के कोरोना की रोकथाम के लिये रािश व्यय किये जाने के संंबंध में पत्र जारी कर दिया है। जिससे जिला जिला चिकित्सालय में सुविधा हेतु सिवनी विधायक द्वारा दी गई राशि को खर्च किये जाने का रास्ता साफ हो गया है। 

विधायक निधि को मिलाकर जिले के पास उपलब्ध है 4 करोड़ रूपये 


हम आपको बता दे कि 15 अप्रैल 2021 दिन गुरूवार को ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास से सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी से वर्चुअल चर्चा कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी लिया था।
        इस दौरान उन्होंने कहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति और आॅक्सीजन व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। प्रदेश के जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर का संचालन आरंभ हो गया है। प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपए व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराये गये हैं।
        इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले को एक-एक करोड़ रुपए अलग से जारी किये गये हैं। इस आधार पर हम यह मान सकते है कि सिवनी जिले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बताये अनुसार 3 करोड़ और 1 करोड़ विधायक निधि के मिलाकर 4 करोड़ रूपये कोरोना महामारी से रोकथाम के लिये उपलब्ध है। 

सिवनी कलेक्टर ने मांगा था मार्गदर्शन 

सिवनी कलेक्टर द्वारा 14 अप्रैल 2021 को कोविड-19 कोरोना के असामान्य परिस्थितियों से निपटने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि व्यय किये जाने के संबंध में आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर मार्गदशर््न मांगा गया था। जिसमें कार्यालय कलेक्टर सिवनी द्वारा विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा क्षेत्र सिवनी के वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंतर्गत कोविड-19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम/उपचार संबंधी सामग्री यथा पीपीई किट, दवाईयां एवं आवश्यक उपकरण हेतु राशि 1 करोड़ रूपये की अनुशंसा की गई हे। इस संबंध में उचित मार्गदर्शन मांगा गया था। 

उप सचिव ने जारी किया पत्र 

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन श्री अभिषेक सिंह, उप सचिव भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर को 16 अप्रैल 2021 को पत्र जारी किया गया है। जिसमें कोविड-19 की असामान्य परिस्थितियों से निपटने हेतु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जांच, परीक्षण एवं अन्य उपयोगी सामग्री हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 की राशि से एकबारिय क्रय किये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है। 

राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय 

आगे उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के विधायकगणों के द्वारा कोविड-19 महामारी के घातक प्रभाव को देखते हुये, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना से भी कोविड-19 से निपटने, बचाव एवं रोकथाम हेतु विधानसभा निर्वाचन विकास योजना की राशि से चिकित्सा जांच एवं स्क्रीनिंग तथा अन्य अपकरणों के क्रय हेतु अनुशंसायें की गई है।
             कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। राज्य शासन इससे निपटने के लिये सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर आवश्यक प्रयास कर रही है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में विधायकगणों की अनुशंसाअ‍ें के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा इसका निर्णय लिया गया है कि जिला कलेक्टर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की रािश उपयोग विधायकगण की अनुशंसाआें पर इन मदों पर कर सकेंगे एवं रािश के उपयोग की शर्त इस प्रकार होगी। 

ये होंगी शर्त व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होगी कार्य एजेंसी 

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर को 16 अप्रैल 2021 को जारी पत्र के अनुसार दी शर्त में 1. कोविड19 हेतु अनुमति मदों के लिये सामग्री के मापदंड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुसार होंगे, 2 अनुमत विभाग के क्रय के लिये वांछित कार्यवाही प्रक्रिया लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित किये अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जायेगा, 3. कोविड-19 हेतु स्वीकृत राशि के क्रियान्वयन एवं क्रय की गई सामग्री के अभिलेख संधारण के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्य एजेंसी होगी, 4. संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा व्यय की गई राशि का अंकेक्षण राज्य शासन के नियमों के अनुसार करवाया जाना आवश्यक होगा,  5. अनुमत मदों के संबंध में कोई आवर्ती व्यय अनुमत नहीं होगा, अनुमत मदों पर व्यय केवल एक बारिय अनुमति है जो वर्ष 2021-22 तक सीमित है। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में वर्ष 2022-23 के अंतर्गत नहीं किया जायेगा। 

अन्य विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से विधायक निधि की उठ रही मांग

हम आपकों बता दे कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन के द्वारा जिला चिकित्सालय में कोरोना महामारी से रोकथाम के लिये 1 करोड़ रूपये विधायक निधि से दिये जाने के बाद भले प्रारंभिक समय में उनका विरोध हुआ हो लेकिन जनता की ओर से यह भी सवाल आ रहे थे थे कि बाकी के केवलारी, बरघाट, लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक इस मामले में क्या कर रहे है। वहीं इन विधायकों से भी विधायक निधि की राशि चिकित्सा सुविधा के लिये दिये जाने की मांग निरंतर उठ रही है। 

विधायकों की अनुसंशा इसके लिये जरूरी होगी

कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये अब विधायकों की सिफारिश पर निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की राशि का उपयोग कोरोना वायरस से निपटने के लिये जरूरी चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी एवं अन्य चिकित्सकीय व्यवस्थाएँ करने में किया जा सकेगा। योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
            निदेर्शों के अनुसार डॉक्टरों और मेडिकल अमले की सहूलियत के लिये जिला कलेक्टर अब इन्फ्रारेड थमोर्मीटर, कोविड नियंत्रण में जुटे मेडिकल अमले के लिये पीपीई किट, कोरोना टेस्टिंग किट, आईसीयू वेंटीलेटर, आइसोलेशन या कोरेंटाइन वार्ड स्थापित करने, पैरा मेडिकल अमले के लिए मास्क, दस्ताने और सेनीटाइजर और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाये गये अन्य मेडिकल उपकरण या मशीन उपलब्ध कराने में खर्च कर सकेंगे।
            जिस विधानसभा क्षेत्र में ऐसी व्यवस्थाएँ करना जरूरी होगा वहाँ के संबंधित विधायकों की अनुसंशा इसके लिये जरूरी होगी। यह व्यवस्था सिर्फ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये की गई है। व्यय की अनुमति एक बार के लिये होगी। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत नहीं किया जायेगा।
            राज्य शासन ने इस प्रकार की व्यवस्थाएँ करने के लिये उपयोग में आने वाली राशि की शर्ते एवं मापदंड लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुमति मदों के अनुसार होंगी। शर्तों के अनुसार स्वीकृत राशि और इसके खर्च करने एवं सामग्री खरीदने के बाद अभिलेख संधारण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिये सभी उपलब्ध वित्तीय एवं अधोसंरचनात्मक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रही है।


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