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कोरोना पाजीटिव पाये जाने वाले लोगों के घरों में पोस्टर चस्पा करायें और उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करायें

कोरोना पाजीटिव पाये जाने वाले लोगों के घरों में पोस्टर चस्पा  करायें और उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करायें 

कलेक्टर ने वीडियों कांफ्रेसिंग से समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को दिये निर्देश 

सिवनी। गोंडवाना समय। 

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत, सीडीपीओ, बीआरसीसी, बीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की विडियों कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा होम कोरोनटाइन / आइसोलेशन के पालन का औचक निरीक्षण कर निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये। 

होम कोरोनटाइन, होमआइसोशन का औचक निरीक्षण करें


कलेक्‍टर डॉ0 राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना के प्रकरणों की बढ़ती संख्‍या की रोकथाम हेतु 1 अप्रैल 2021 को जिले के सभी एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत, सीडीपीओ, बीआरसीसी, बीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्‍य अधिकारियों की विडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिये हैं कि सभी अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान होम कोरोनटाइन, होमआइसोशन का औचक निरीक्षण करें। इनका उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करें और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायें। 

रोको टोको अभियान चलायें और नागरिकों से कोविड 19 प्रोटोकाल का करायें पालन 


कलेक्टर डॉ राहूल हरिदास फटिंग ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि रोको टोको अभियान चलायें और नागरिकों को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करायें। जिले में कोरोना पाजीटिव पाये जाने वाले लोगों के घरों में पोस्टर चस्पा  करायें । लक्ष्य के अनुरूप जिले के सभी क्षेत्रों से रेडण्म सैम्पलिंग करायें । नागरिकों से अपील है कि मास्क या गमछा अवश्य पहनें । सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें । साबुन या सेनीटाइजर से बार-बार हाथ साफ करें । होम कोरोनटाइन/होम आइसोलेशन का पालन करें । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम संबंधी व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें एवं अप्रिय स्थिति का सामना करने से बचें ।

दुकानों के विरुद्ध चालानी तथा सील करने की कार्यवाही 


सिवनी में एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी , नगर पालिका दल के द्वारा सिवनी नगर में भ्रमण किया गया तथा रोको टोको अभियान के तहत मास्क नहीं पहनने वाले, सोशल डिस्टैंस का पालन नहीं करने वाले लोगों, दुकानों के विरुद्ध चालानी तथा सील करने की कार्यवाही की गई।

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