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मृत्यू के पहले ही अनुकंपा के लिये बन गया शपथ पत्र, सहकारी समिति पाण्डिया छपारा अनुकंपा नियुक्ति के लिये बनी उदाहरण

मृत्यू के पहले ही अनुकंपा के लिये बन गया शपथ पत्र, सहकारी समिति पाण्डिया छपारा अनुकंपा नियुक्ति के लिये बनी उदाहरण 


सिवनी। गोंडवाना समय।

सिवनी जिले में केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सहकारी समिति मर्यादित पांडिया छपारा पंजीयन क्रमांक 57 में हुई अनुकंपा नियुक्ति में मृत्यू के पहले ही सहमति व कोई आपत्ति नहीं है इस बात का शपथ पत्र बनवाने का मामला सामने आया है।
        वहीं कोरोना से मृत्यू होने के बाद सहकारी समिति के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिये जाने में विभाग की सक्रियता भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश परिवार ऐसे है जिन्हें कोरोना से मृत्यू के प्रमाण पत्र के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है।
        ऐसी स्थिति में सहकारी समिति मर्यादित पाडिंया छपारा की मृतक के परिवारजनों के प्रति सहानुभूति व अनुकंपा का लाभ दिया जाने में वास्तव में मध्य प्रदेश के अन्य विभागों के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं चरित्र प्रमाण पत्र भी पुलिस थाना से मृत्यू के दो दिन बाद और समिति से प्रस्ताव पास होने के पहले ही जरी हो गया। 

वेतन को लेकर 2 बार जारी हुये आदेश 

हम आपको बता दे कि पांडिया छपारा सहकारी समिति मर्यादित में श्री आशीष कटरे पिता स्व श्री हीरालाल कटरे की अनुकंपा नियुक्ति कनिष्ठ विक्रेता के पद दी गई है। इस मामले में दो बार आदेश पाण्डिया छपारा मे ंप्रति माह वेतन को लेकर बदला है।
         जिसमें 12 मई 2021 को आदेश किया गया था उसमें कनिष्ठ विक्रेता के पद पर अस्थाई तौर से अनुकंपा के पद पर प्रतिमाह में 7500 रूपये की दर प्रदान किये जाने का आदेश जारी किया गया है। वहीं इसके बाद पुन: पाण्डिया छपारा सहकारी समिति के प्रबंधक द्वारा 6000 हजार रूपये प्रतिमाह के दर से वेतन दिये जाने के लिये आदेश जारी किया गया है जिसमें उनके द्वारा पूर्व में दिये गये 12 मई 2021 के आदेश को निरस्त किया जाने का उल्लेख किया है। 

कम्प्यूटर आॅपरेटर के पद का भी जारी किया आदेश

हम आपको बता दे कि पाण्डिया छपारा सहकारी समिति प्रबंधक के द्वारा 12 मई को ही श्री आशीष कटरे को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के मामले में कम्प्यूटर आॅपरेटर के पद पर अस्थाई तौर से अनुकंपा नियुक्ति करती है का आदेश जारी किया गया है जिसे उनसे पुलिस वेरिफिकेशन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि मांगने के साथ ही 7500 रूपये प्रतिमाह वेतन दर तय की गई है। 

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी ने 11 मई को समिति प्रबंधक को लिखा थ पत्र 

हम आपको बता दे कि स्व श्री हीरालाल कटरे सेवा सहकारी समिति मर्यादित पांडिया छपारा में विक्रेता के पद पर कार्यरत थे जिनका निधन दिनांक 26 अप्रैल 2021 को कोविड संक्रमण से हो गया था। वहीं इस आधार पर श्री आशीष कटरे द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वहीं सेवा सहकारी समिति मर्यादित पांडिया छपारा द्वारा 2 मई 2021 को कनिष्ठ विक्रेता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु सहमति मांगी गई थी। इस संबंध में नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति करने की कार्यवाही के पूर्व आवश्यक दस्तावेजों को जमा कराये जाने का लेख किया गया है। 

2 मई को प्रशासक व संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव हुआ था पास

हम आपको बता दे कि सेवा सहकारी समिति पाण्डिया छपारा के प्रशासक व संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 2 मई 2021 को लगभग 3 बजे समिति कार्यालय में हुई थी जिसमें श्रीमान शिवदयाल तंतुवाय प्रशासक व श्रीमान आर एस शरणागत प्रबंधक व अन्य की उपस्थिति में उचित मूल्य की दुकान खुरसुरा के विक्रेता स्व श्री हीरालाल कटरे का कोविड-19 के कारण दिनांक 26 अप्रैल 2021 को आकस्मिक निधन हो गया था।
         इस आधार पर उनके पुत्र श्री आर्शीष कटरे के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। समिति निर्णय लेती है कि कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/साख/विधि/अनुवि/2021/2021/1317 के अनुसार कोविड 19 के कारण आकस्मिक रूप से निधन हुये कर्मचारियों के परिजनों को माननीय उपायुक्त सहकारी संस्थायें सिवनी एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सिवनी की अनुमति लेकर कनिष्ठ विक्रेता/डाटा आपरेटर/भूत्य पद पर सेवा सहकारी समिति मर्यादित पाण्डिया छपारा में नियुक्त कराने का प्रस्ताव मंजूर है। 

19 अप्रैल है शपथ पत्र में तारिख   

हम आपको बता दे कि श्री भूमेश्वरी कटरे पति स्व श्री हीरालाल कटरे द्वारा बनाये गये शपथ पत्र में उन्होंने मेरे पुत्र आशीष कटरे को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है एवं मेरी पूर्ण सहमति है। इसमें शपथपत्र में जो दिनांक है वह 19 अप्रैल 2021 की है। वहीं इसी तरह रोशनी कटरे जो कि आशीष की बहन है उन्होंने भी आपत्ति नहीं होने का शपथ पत्र देते हुये पूर्ण सहमति दी है, यहां भी दिनांक में 19 अप्रैल ही दर्शाया गया है। 

28 अप्रैल को ही उगली थाना से जारी हुआ चरित्र प्रमाण पत्र 

26 अप्रैल को स्व हीरालाल कटरे जी की हुई मृत्यू के बाद उनके पुत्र आशीष कटरे को अनुकंपा नियुक्ति के लिये सहकारी समिति मर्यादित पाण्डिया छपारा में 2 मई को प्रस्ताव पारित किया वहीं उपायुक्त सहकारी समिति सिवनी व सहकारी समिति के द्वारा 17 मई के बाद पुलिस वैरिफिकेशन मांगा गया है लेकिन उगली पुलिस थाना प्रभारी द्वारा 26 अप्रैल को हुई मृत्यू के 2 दिनों के बाद 28 अप्रैल को अनुकंपा नियुक्ति के लिये चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।  

सीएसी केवलारी में 24 लिया गया था सेंपल

स्व हीरालाल कटरे जी का रेपिड टेस्ट लिया गया था जिसे पाजिटिव उल्लेख किया गया है। वहीं उनकी मृत्यू प्रमाण पत्र के आधार पर 26 अप्रैल को हुई है वहीं उन्हें कोरोना से मृत्यू होने का प्रमाण पत्र कब जारी किया गया है किसने जारी किया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 

नोटरी के कारण हुई गलत हो गई दिनांक

वहीं जब इस मामले में गोंडवाना समय द्वारा श्री आशीष कटरे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता जी स्व श्री हीरालाल कटरे की मृत्यू कोरोना से 26 अप्रैल को हुई थी। वहीं शासन के आदेश आने के कारण एवं पाण्डिया छपारा समिति के प्रबंधक को फोन पर सूचना देने के कारण हमारे द्वारा मेरी माता जी एवं बहन जी का सहमति व आपत्ति नहीं होने का शपथ पत्र नोटरी के द्वारा 29 अप्रैल को बनाया गया है। उसमें नोटरी की गलती के कारण 19 अप्रैल की दिनांक डल गई है। बाकी सारी अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया नियमानुसार हुई है। 

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