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अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड

अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय करने पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड


सिवनी। गोंडवाना समय। 

कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फटिंग ने निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से 5 रुपए अधिक मूल्य पर व्हिस्की मदिरा विक्रय करने पर संबंधित लायसेंसी पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश दिए हैं।

5 रुपए अधिक लेकर 540 रुपए में विक्रय करना पाया गया था

गत 28 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा दुकान बारापत्थर के मेसर्स आनंद सिंह बघेल पार्टनर श्री राजेश साहू द्वारा रॉयल स्टैग व्हिस्की मदिरा की एक हॉफ बोतल निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 535 रुपए के स्थान पर 5 रुपए अधिक लेकर 540 रुपए में विक्रय करना पाया गया था। जिसके विरूध्द म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 48-क एवं म.प्र. विदेशी मदिरा नियम- 1966 के नियम 19 में प्रावधानित अनुसार 50 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित किए गए है।   

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