Type Here to Get Search Results !

नाबालिग का अपहरण कर शादी करके बलात्‍कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

नाबालिग का अपहरण कर शादी करके बलात्‍कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास 

 


सिवनी। गोंडवाना समय।

जिला सिवनी थाना लखनवाड़ा के अपराध क्रमांक 04/2016 के मामले में माननीय विशेष अदालत के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उक्त प्रकरण की माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल, जिला सिवनी ने बताया कि  मामला इस प्रकार है कि एक नाबालिग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी जान पहचान का था। जिसका फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण कर नागपुर ले गया वहां आरोपी एक होटल में करीब 2 महीने तक रखा जहां पर एक मंदिर में शादी किया और मना करने पर भी लगातार पति-पत्नी जैसे शारीरिक संबंध बनाते रहा। 

पीड़ित और गवाहों की गवाही विशेष-लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले द्वारा कराई गई

उक्त प्रकरण की माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये श्री मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल, जिला सिवनी ने आगे बताया कि नाबालिग कि इस बयान के आधार पर अपहरण कर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध चालान  न्यायालय में पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई-माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), सिवनी की अदालत में की गई। जिसमे शासन की ओर से पीड़ित और गवाहों की गवाही विशेष-लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा कराई गई। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये। उसे  धारा- 366 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदण्‍ड, धारा 376 (2) (एन) भादवि0 में आजीवन कारावास एवं 5000 का अर्थदंड 4/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 का अर्थदंड से दंडित किया गया।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.