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2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने व उन पर धारा न बढ़ाये की स्थिति में बन्द कर दिए जायेंगे सहकारी समिति स्तर के सारे कार्य

2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने व उन पर धारा न बढ़ाये की स्थिति में बन्द कर दिए जायेंगे सहकारी समिति स्तर के सारे कार्य

सहकारी समिति जिलाध्यक्ष वंशी ठाकुर पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों की नही हुई गिरफ्तारी

महासंघ के पदाधिकारियों ने पुन: ज्ञापन सौंपकर दिया 02 दिन का अल्टीमेटम

सिवनी। गोंडवाना समय। 

म.प्र.सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई सिवनी के जिलाध्यक्ष वंशी ठाकुर के साथ दिनाँक 21 दिसंबर 2021 को वर्तमान खरीफ उपार्जन वर्ष 2021-22 में परिवहन के दौरान ट्रक ड्राइवरो, कंडक्टरो व लेवेरों द्वारा की जा रही धान चोरी को सांईं धरम कांटा नगझर में हाथ पकड़ने के विरोध में 20-25 अज्ञात आरोपियों द्वारा उनके साथ जमकर मारपीट कर उन पर प्राणघातक हमला किया गया था।
            


जिस पर संबंधित डूंडासिवनी पुलिस थाना द्वारा साधारण आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 34 के तहत मामला कायम किया गया है, जबकि प्राणघातक हमले में श्री वंशी ठाकुर का बायां पैर फ्रैक्चर हो गया है व शरीर के अन्य भागों में भी गंभीर चोंटे आई है, जो कि गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय सिवनी में विगत 03 दिनों से एडमिड हैं, जहाँ उनका उपचार जारी है। श्री वंशी ठाकुर के पैर फ्रेक्चर व शरीर के अन्य भाग में आई गंभीर चोंटे की पुष्टि जिला चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई हैं।

महासंघ द्वारा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन


म.प्र.सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ सिवनी के जिला मीडिया प्रभारी श्री जोगेश ठाकुर द्वारा बताया गया दिनाँक 24 दिसंबर 2021 को महासंघ के पदाधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सिवनी को पुन: ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया  है कि घटना के 03 दिवस बीत जाने व चिकित्सक रिपोर्ट आने के बाद भी संबंधित थाना क्षेत्र की डूंडा सिवनी पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई धारा नही बढ़ाई गई और न ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिससे आरोपियों के हौंसले बुलंद है।

2 दिन में गिरफ्तारी की जाये अन्यथा बन्द कर दिये जायेंगे सारे कार्य

जिला मीडिया प्रभारी जोगेश ठाकुर द्वारा बताया गया कि महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक सिवनी को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि  दिनाँक 26 दिसंबर 2021 (दिन रविवार) तक जिला अध्यक्ष पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध बलबा सहित (आईपीसी की धारा 147 सहित अन्य) चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर अन्य धाराएं बढाई जाये अन्यथा की स्थिति में दिनाँक 27 दिसंबर 2021 से  सहकारी समितियों द्वारा समिति अन्तर्गत संचालित समस्त धान उपार्जन, पीडीएस, खाद वितरण, बैंकिंग कार्य सहित अन्य कार्य जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नही हो जाती व उनके विरुद्ध बलबा सहित अन्य धाराएं नही बढ़ाई जाती तब तक पूर्णत: बन्द कर दिए जावेंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी व जबाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी।


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