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महिला पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में 3 वर्ष की हुई सजा

महिला पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में 3 वर्ष की हुई सजा 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जिला सिवनी की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायालय द्वारा, भ्रष्टाचार के मामले में महिला पटवारी को सजा सुनाई है। जिसके बारे में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया की आवेदक जनीराम द्वारा बंजारी ग्राम में खरीदी गई जमीन का बही बैनामा के लिए आवेदन करने पर पटवारी साधना अड़माचे 1000 रुपए रिश्वत की मांग करने पर लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई। कार्यालय से प्राप्त वायस रिकॉर्डर में प्रार्थी द्वारा पटवारी को कहानी रोड में स्थित धूमा कार्यालय में जाकर रिश्वत संबंधी बातचीत रिकार्ड की गई। 

ट्रेपदल द्वारा आरोपिया को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया

प्रार्थी को द्वितीय आवेदन एवं रिकॉर्डर में वार्ता में रिश्वत की मांग संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर दिनांक 26/06/2015 को अपराध क्रमांक 0/2015 धारा 7 पी0सी0 एक्ट 1988 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कार्यवाही उपरांत 26/06/2015 को ग्राम बंजारी मुख्य सड़क किनारे ट्रेपदल द्वारा आरोपिया को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। बाद अपराध क्रमांक 254/2015 धारा 7,13(1) डी,13 (2) पी0सी0ए0 कायम कर विवेचना में लिया गया और समस्त जांच एव अन्वेषण उपरांत मामला विशेष माननीय  न्यायायल में पेश किया था। 

नवल किशोर सिंह विशेष लोक-अभियोजक के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को प्रस्तुत करवाया

जिसकी सुनवाई-माननीय श्री राजर्षि श्रीवास्तव, विशेष सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) की न्यायालय मे की गई। जिसमें शासन की ओर से श्री नवल किशोर सिंह विषेश लोक-अभियोजक के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को प्रस्तुत करवाया। सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी साधना को धारा-07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में- 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड  से दंडित किए जाने का निर्णय सुनाया है ।

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