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नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को हुई सजा

नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को हुई सजा


सिवनी। गोंडवाना समय।
पुलिस थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी का मामला इस प्रकार है कि एक नाबालिग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जब स्कूल पढ़ने जाती है तो गांव का ही आरोपी धर्मेन्द्र उसे एक वर्ष से रास्ते में आते-जाते समय परेशान करते रहता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम मिलने क्यों नहीं आई यदि तुम मिलने नहीं आई तो मैं तुझे परेशान करूंगा। यह बात वह अपने माता पिता को बताई तो उसके पापा ने आरोपी के घर जाकर उसके माता-पिता को एवं आरोपी को समझाएं की तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को रास्ते में परेशान कर रहा है, उसे समझा दो अब दोबारा ऐसी हरकत ना करें, उसके बाद भी दिनांक 21/08/2018 को 9:30 बजे वह गांव से स्कूल साइकिल से जा रही थी तभी रास्ते में रोककर आरोपी ने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं कहा और मिलने नहीं आई तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा की धमकी भी दिया। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को प्रस्तुत किया गया 

उक्त प्रकरण की माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी श्री मनोज सैयाम ने बताया कि नाबालिग कि इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सिवनी कि न्यायालय में की गई। जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक-अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को प्रस्तुत किया गया एव कड़ी सजा की मांग की गई। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए। धारा 354(घ) भादवि0 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदण्ड, धारा 7/8 मे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।                      


  

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