Type Here to Get Search Results !

अवैध रूप से विदेशी मदिरा परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

अवैध रूप से विदेशी मदिरा परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त 


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना छपारा जिला सिवनी का मामला इस प्रकार है कि ग्रामीणों की सूचना पर दिनांक 30 जनवरी 2022 को थाना छपारा के द्वारा आरोपीगण (1) विपिन पिता, मुरारीलाल उम्र 20 वर्ष, निवासी वीरा(2) इसरार पिता साबीरशाह उम्र 26 वर्ष, निवासी संजय कालोनी छपारा, के विरुद्ध  आबकारी वृत्त लखनादौन में अपराध क्रमांक 368/2022 अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 

आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई की जानकारी देते हुये श्री मनोज सैयाम, प्रभारी मीडिया सेल ने जानकारी देते हुये बताया कि आरोपी 159.22  बल्क लीटर विदेशी मदिरा बिना अनुमति के परिवहन करते हुए पाए गए हैं। अपराध क्रं 368/22 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। आरोपीगणो को न्यायालय में पेश किया गया जिन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। 

श्रीमती कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति ली गई

आरोपीगण द्वारा दिनाक 2 फरवरी 2022 को जमानत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती चैनवती तारम की न्ययालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। जिस पर श्रीमती कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति ली गई, यदि आरोपीगणों को जमानत पर छोड़ा जाता है तो उनके द्वारा पुन: अपराध किया जा सकता है, उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगणों को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगणों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किए जाने हेतु अभियोजन की ओर से निवेदन किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर जमानत आवेदन निरस्त किया गया।                            


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.