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ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग करने की नवीन व्यवस्था लागू

ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग करने की नवीन व्यवस्था लागू

अब किसान को समर्थन मूल्य पर गेहूँ बेचने हेतु नहीं करना होगा एसएमएस का इंतजार


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शैलेश शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के निदेर्शानुसार रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ विक्रय करने हेतु पूर्व की एसएमएस व्यवस्था को समाप्त करते हुये कृषक द्वारा उपज विक्रय करने के लिए उपार्जन केंद्र का चयन एवं उपज विक्रय की दिनाँक स्वयं  ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग करने की नवीन व्यवस्था बनाई गई है।

स्वयं के मोबाईल से इन स्थानों पर होगी सुविधा

 कृषक द्वारा दिनाँक 23.03.2022 से स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan. nic.in  पर की जा सकेगी। इस लिंक की जानकारी एसएमएस के माध्यम से कृषक के मोबाइल पर प्रेषित की जावेंगी। ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत/सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाईल/ एमपी आॅनलाइन/सीएससी/ग्राम पंचायत/लोक सेवा केंद्र /इंटरनेट कैफे/ उपार्जन केंद्र से स्लॉट की बुकिंग की जा सकेंगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। 

स्लॉट की वैधता अवधि 3 कार्य दिवस होगी

कृषक का अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्लॉट बुकिंग 02 पारी (प्रात: 9 के 1 बजे एवं अपरान्ह 2 से 6 बजे) की जा सकेंगी, जिसमें से एक पारी का चयन किया जा सकेगा। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा एवं उपज विक्रय हेतु इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेंगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु आगामी 7 दिवस में फसल विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग की जा सकेंगी एवं स्लॉट की वैधता अवधि 3 कार्य दिवस होगी। 

कृषक पंजीयन परिवर्तन / स्थानांतरण की सुविधा नही होंगी

कृषक द्वारा उपज विक्रय करने हेतु तहसील अंतर्गत (जहाँ कृषक की भी है) किसी भी उपार्जन केंद्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन केंद्र का चयन किया जा सकेगा जहाँ पर पंजीकृत कृषक की भूमि का चयन किया जा सकेंगा। उपार्जन केंद्र की तौल क्षमता अनुसार लघु /सीमांत एवं बड़े कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी जिसमे प्रतिदिन 100 क्विंटल से अधिक विक्रय क्षमता से 4 कृषक तक हो सकेंगे।
        स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी जिससे कृषक द्वारा वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी। इस मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी की जा सकेंगी। पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केंद्र की क्रय योग्य क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होंगी। निर्धारित दिवस में उपार्जन केंद्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होने पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस हेतु स्लॉट बुक करना होगा।
            कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केंद्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की दिनाँक एसएमएस की माध्यम से सूचित की जाएगी तथा इसका प्रिंट भी निकाला जा सकेंगा। कृषक द्वारा विक्रय की जाने वाली सम्पूर्ण उपज की स्लॉट बुकिंग एक समय में ही करनी होगी। आंशिक स्लॉट बुकिंग/आंशिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केंद्र पर स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत अन्य केंद्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन / स्थानांतरण की सुविधा नही होंगी।

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