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चुनावी रंजिश के तहत मारपीट करने वाले आरोपियो को हुई सजा

चुनावी रंजिश के तहत मारपीट करने वाले आरोपियो को हुई सजा


सिवनी। गोंडवाना समय। 

पुलिस थाना बरघाट अंतर्गत की घटना दिनांक 13 जनवरी 2013 के रात करीब 8 बजे ग्राम मैली पुलिस थाना बरघाट के संतोष गवालवंशी ग्राम के खुमान सिंह के घर के अंदर बैठा था तभी गांव के हीरालाल, राजेन्द्र मर्सकोले, मतीन खान, बिशन हरदे, मनोज कुमार डोंगरे, विदंग कुमरे, दलपत मर्सकोले लोहे की रॉड, लाठी, डंडे लेकर आये और चुनावी रंजिश को लेकर संतोष के साथ मारपीट की थी।

शासन की ओर से श्रीमती शीतल सरयाम ने पैरवी की

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री प्रदीप भौरें मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी ने बताया कि मारपीट में संतोष के पैर की हड्डी टूट गई थी, आहत ने सभी लोगो के विरुद्ध पुलिस थाना बरघाट मे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने श्रीमती कमला उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। शासन की ओर से श्रीमती शीतल सरयाम ने पैरवी की थी। न्यायालय ने आरोपीगण हीरालाल डोंगरे, राजेंद्र मर्सकोले, मतीन खान, बिशन हरदे, मनोज डोंगरे, विदंग कुमरे, दलपत मर्सकोले को धारा 325 एवं 452 भारतीय दंड सहिंता के तहत 2-2 वर्ष का कारावास एवं 2-2 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।

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