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छेड़छाड़ के आरोपीयों को हुई 5 साल की सजा

छेड़छाड़ के आरोपीयों को हुई 5 साल की सजा


सिवनी। गोंडवाना समय।

पुलिस थाना बण्डोल क्षेत्र के अंतर्गत घटना दिनांक 26 अगस्त 2016 के दोपहर के समय की हैं। जहां पीड़िता ने पुलिस थाना बंडोल में एक लिखित शिकायत पेश की ओर बताया कि नीरज राय पिता देवेंद्र और जितेंद्र पिता रामनारायण राय ने घर मे घुसकर छेड़छाड़ कर मारपीट की थीं। पुलिस ने जितेंद्र ओर नीरज के विरुद्ध धारा 452, 354, 323, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता ओर धारा 3 एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की ओर विवेचना के बाद अभियोग पत्र विशेष न्‍यायालय एट्रोसिटी  श्री आर.बी. यादव के न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

रमेश उईके उपसंचालक अभियोजन/विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में हुई सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये श्री प्रदीप भौरें मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिवनी ने बताया कि शासन की ओर से श्री रमेश उईके उपसंचालक अभियोजन/विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। न्यायालय व्‍दारा दिनांक 10 मार्च 2022 को छेड़छाड़ के आरोपियों नीरज ओर जितेन्द्र को धारा 452 भादवि में 5-5 वर्ष, 354 भादवि में 4-4 वर्ष, एवं 3(ब)(्र) एससी.एसटी. एक्‍ट में 4-4, वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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