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अब रैन बसेरे में रूक सकेगा आम आदमी, तहसीलदार की अनुशंसा आवश्यक नहीं, जन उपयोगी लोक अदालत ने किया आदेश

अब रैन बसेरे में रूक सकेगा आम आदमी, तहसीलदार की अनुशंसा आवश्यक नहीं, जन उपयोगी लोक अदालत ने किया आदेश

आगंतुक द्वारा अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रैन बसेरे में ठहराये जाने में उन्हें नहीं होगी कोई आपत्ति 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जन उपयोगी लोक अदालत में दिनांक 24.9.2022 को अधिवक्ता श्री उमेश शुक्ला द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया है। दिनांक 01 अगस्त 2022 को श्री उमेश शुक्ला अधिवक्ता ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी एवं रैन बसेरा प्रबंधक के विरूद्ध जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री विकास शर्मा के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि नगर पालिका परिषद सिवनी द्वारा निर्मित रैन बसेरे में संचालक आगंतुकों को ठहराने में आना-कानी करते हैं और प्रबंधक द्वारा तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी से अनुशंसा पत्र लाने के लिये कहा जाता है परंतु शहर से बाहर से आये आगंतुकों के लिये यह संभव नहीं है कि वे सिवनी जिले के तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर रैन बसेरे के संचालक को उपलब्ध करा सकें। 

उन्हें बस स्टैण्ड अथवा फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ती है

अनुशंसा पत्र के अभाव में आगंतुकों को रैन बसेरे में रूकने नहीं दिया जाता और उन्हें बस स्टैण्ड अथवा फुटपाथ पर रात गुजारनी पड़ती है। इस पर कार्यवाही करते हुये जन उपयोगी लोक अदालत ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी एवं रैन बसेरा को बंधक नोटिस जारी किये तथा श्री प्रवीण तिवारी सिटी मिशन मैनेजर ने जन उपयोगी लोक अदालत को बताया कि यदि आगंतुक द्वारा अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो आगंतुकों को रैन बसेरे में ठहराये जाने के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। जन उपयोगी लोक अदालत द्वारा सुलह चर्चा के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करते हुये निर्देश दिया गया कि पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर आगंतुकों को रैन बसेरे में नियमानुसार ठहराया जाये।

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