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जन उपयोगी लोक अदालत के फैसले से फिर एक विधवा महिला को मिली राहत

जन उपयोगी लोक अदालत के फैसले से फिर एक विधवा महिला को मिली राहत

नवीन चयनित पैरालीगल वालेण्टियर्स की बैठक की गई आयोजित


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जिला न्यायालय परिसर सिवनी में प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोजित हो रही जन उपयोगी लोक अदालत के फैसले से इस बार फिर एक विधवा महिला को राहत मिली है। हुआ यॅूं कि दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को माधुरी पटले नामक महिला ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में श्री विकास शर्मा पीठासीन अधिकारी जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके पति नागेन्द्र पटले का स्वर्गवास जून 2022 में हुआ है और उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है एवं आय का कोई भी साधन नही है।
            


माधुरी पटले ने आवेदन यह भी बताया कि उसने विधवा पेंशन प्राप्त करने के कई प्रयास किये हैं परंतु उसे विधवा पैन्शन का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। माधुरी पटले द्वारा ऐसा आवेदन जन उपयोगी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री विकास शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग जिला सिवनी को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 28.10.2022 को उप संचालक की ओर से उपस्थित होते हुये समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी संदीप परते ने जन उपयोगी लोक अदालत के समक्ष माधुरी पटले के संबंध में जारी विधवा पेंशन स्वीकृति आदेश प्रस्तुत किया तथा बताया कि माधुरी पटले को प्रति माह 600/-छह: सौ रुपए विधवा पैन्शन का लाभ प्रदान किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है जिसके पश्चात जन उपयोगी लोक अदालत ने उभय पक्षों को सुलह समझाईश देते हुये प्रकरण का सफलतापूर्वक निराकरण कर दिया।

बहू बनी बेटी, मोबाईल लोक अदालत में हुआ राजीनामा


माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के कुशल मार्गदर्शन में 28 अक्टूबर 2022 को मोबाईल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें पारिवारिक विवाद से संबंधित सुनवाई हेतु कुल 22 प्रकरण रखे गये।                 मोबाईल लोक अदालत हेतु सुश्री रंजना डोडवे न्यायिक मजिस्टेज्ट प्रथम श्रेणी सिवनी की पीठ का गठन किया गया तथा मोबाईल लोक अदालत में श्री विकास शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी एवं पी0एल0वी0 श्रीमती पार्वती डहेरिया भी उपस्थित रहे। मोबाईल लोक अदालत में सुलह हेतु रखे गये कुल 22 पारिवारिक विवाद प्रकरणों में से प्रीलिटिगेशन के कुल 03 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
             अभी हाल ही में सिवनी जिले में मोबाईल लोक अदालत जीवंत हुई है जिसमें प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा रहा है परंतु भैया दूज, दीपावली आदि त्यौहारों के कारण अधिकांश पक्षकार मोबाईल लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुये जिस कारण मोबाईल लोक अदालत में इस बार केवल 03 प्रकरणों का ही निराकरण हो पाया। सुलहवार्ता द्वारा निराकृत किये गये 03 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में वर पक्ष के पिता भी उपस्थित रहे जिनके द्वारा ससुराल में अपनी बहू को बेटी की तरह रखे जाने का आश्वासन भी दिया गया।

जन उपयोगी लोक अदालत व नैशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के निर्देश जारी


माननीय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन एवं श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के कुशल मार्गदर्शन में एवं श्री विकास शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी व श्रीमती दीपिका ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी सिवनी की उपस्थिति में दिनांक 28.10.2022 को जिला न्यायालय के वीडियो कॉफ्रेसिंग हॉल में नवीन चयनित पैरालीगल वालेण्टियर्स की बैठक की गई जिसमें नवीन चयनित पैरालीगल वालेण्टियर्स को नालसा की दस योजनाओं एवं मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं सहित आगामी नैशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुये योजनाओं व नैशनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये।
             नवीन चयनित पैरालीगल वालेण्टियर्स को जन उपयोगी लोक अदालत के लाभ के बारे में भी जानकारी देते हुये जन उपयोगी लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिये गये। पैरालीगल वालेण्टियर्स को नैशनल लोक अदालत व जन उपयोगी लोक अदालत से संबंधित पम्पलेट्स भी वितरण हेतु वितरित किये गये। नवीन चयनित पैरालीगल वालेण्टियर्स को सिवनी जिला न्यायालय में दिनांक 11.11.2022 व 12.11.2022 को आयोजित किये जा रहे वृद्धावस्था पैन्शन, विधवा पैन्शन, विकलांग पैन्शन कैम्प तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति योजनाओं के संबंध में आयोजित कैम्प के बारे में जानकारी देते हुये इन कैम्प्स के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिये गये। आगामी नैशनल लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 को आयोजित होनी है जिसमें दीवानी, राजीनामा योग्य फौजदारी एवं पारिवारिक विवाद आदि से संबंधित प्रकरणों को निराकरण कराया जा सकता है। 

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