पटवारी प्रतिवेदन के बिना अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन करने कलेक्टर ने दिये निर्देश
अचल सम्पत्ति के दस्तावेजो के पंजीयन हेतु पटवारी प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं
सिवनी। गोंडवाना समय।
अचल संपत्ति के खरीदी बिक्री हेतु रजिस्ट्री के समय पटवारी का प्रतिवेदन आवश्यक रूप से रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्री के दौरान मांगा जाता था लेकिन सिवनी कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने अब बिना पटवारी के प्रतिवेदन के ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिये है जिससे के्रता और विक्रेताओं को सहुलियत होगी।
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 एवं मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1939 के प्रावधानुसार जिले के सभी उप पंजीयकों को अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कार्य बिना पटवारी प्रतिवेदन की अनिवार्यत: से करने आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने सिवनी, लखनादौन, केवलारी तथा बरघाट के उप पंजीयकों को निर्देशित किया है कि किसी भी दस्तावेज का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के प्रावधानुसार किया जाए, ऋण पुस्तिका, विक्रय भूमि का कम्प्यूटराईज्ड नक्शा-खसरा, फोटो ग्राफ्स के आधार पर दस्तावेजों के पंजीयन किए जाएं।
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