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नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा


सिवनी। गोंडवाना समय। 

नाबालिग पीड़िता उम्र 16 वर्ष ने पुलिस थाना कुरई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी संजय उर्फ गुड्डू पिता रामसिंह उइके उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम नयेगांव से उसकी जान पहचान होने के कारण वह उससे फोन पर बात करती थी, उसी का फायदा उठाकर अक्टूबर 2020 में आरोपी एक दिन उसके माता-पिता की अनुपस्थिति में उसके घर आया ओर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ गलत काम किया था, तब से दिनांक 02/07/2021 तक उसको धमकी देकर आये दिन लगातार गलत काम करते रहा। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा मर्सकोले के द्वारा गवाहों एवं सबूतों को पेश किया गया 

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये श्री प्रदीप कुमार भौंरे, एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि एक दिन उसने उसके माता-पिता को घटना कि सारी बात बताई। नाबालिग पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 260/21 के अन्तर्गत धारा 366ं ए, 376, 376, (2),(एन) आईपीसी, 5, 6 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था।
             विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉस्को)के  सामने प्रस्तुत किया गया था। शासन की ओर से माननीय संचालक महोदय के निगरानी में, विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है। 

            जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) महोदय द्वारा आरोपी  को धारा 3/4 (2) पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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