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बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा

बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

पुलिस थाना बरघाट में नाबालिग पीड़िता उम्र 16 वर्ष के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.10.2021 को उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर कर भगा कर ले गया है। पुलिस के द्वारा  खोजबीन उपरांत नाबालिग पीड़िता एवं आरोपी सुनील गेड़ाम को सिवनी से बरामद किया गया।
            पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि वह जब सिलाई सीखने जाती थी तो आरोपी सुनील गेड़ाम पिता राधेलाल गेड़ाम  उम्र 29 वर्ष, उसको मिला था, दो वर्ष पहले घर पर जब वह अकेली थी तब आरोपी पहली बार उसके घर आया और शादी करने का लालच देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और किसी को भी नहीं बताने को कहा उसके बाद से लगातार आरोपी सुनील गेड़ाम शारीरिक संबंध बनाते रहा। 

अपनी बुआ के घर 2 दिन तक रखा 

इसके बाद पश्चात दिनांक 10/10/2021 को आरोपी सुनील गेड़ाम ने उसके भाई के मोबाइल नंबर पर फोन किया था और कहा आज रात 10-11 बजे तैयार रहना कहकर आया और घर के बाहर बुलाकर बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल में अपने बुआ के घर ले गया वहां पर 2 दिन तक रहे दिनांक 12/10/2021 के सुबह करीब 7:00 बजे आरोपी सुनील ने उसको  कहा कि हम लोग यहां से चलते हैं और मोटरसाइकिल से उसे सिवनी ले गया। 

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा ठाकुर द्वारा गवाहों एवं सबूतों को पेश किया गया

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये श्री प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 538/21 के अंतर्गत धारा 363, 366, 376, 376 (ल्ल) 376 (2),120-भादवि0 3, 4, 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पाक्सो) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
                माननीय संचालक महोदय, संचालनालय भोपाल के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक / जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा ठाकुर के द्वारा विशेष रूचि लेकर संबंध में गवाहों एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
                माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) महोदय सिवनी के द्वारा अभियोजन का सबूतों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी सुनील गेड़ाम को दोषसिद्धि पाते हुए  धारा 366ं भादवि0 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, धारा 5छ/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

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