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जनजाति कार्य विभाग में उच्च पद के प्रभार में भारी खेल

जनजाति कार्य विभाग में उच्च पद के प्रभार में भारी खेल

प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने किया सूची निरस्त करने की मांग


सिवनी। गोंडवाना समय। 

जनजाति कार्य विभाग जबलपुर द्वारा 14 मार्च 2024 को प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षा हेतु उच्च पद के प्रभार की सूची जारी की गई है। उक्त सूची को देखने से प्रथम दृष्टि में ही लग रहा है कि यहां पर भारी खेल हुआ है।
            


यहां जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार जूनियरों को उच्च पद पर प्रभार दे दिया गया है एवं मनचाही जगह दी गई है। जबकि वरिष्ठ सूची में वरिष्ठ शिक्षक-शिक्षिकाओं को उच्च पद के प्रभार से वंचित ही कर दिया गया है। अब ऐसा कैसे हुआ यह तो सहायक आयुक्त कार्यालय सिवनी या जबलपुर जनजाति कर विभाग उपायुक्त द्वारा ही बताया सकता है।

कुछ लोगों के नाम तो दो-दो बार दे दिए गए हैं

नियम अनुसार पहले रिक्त पदों की जानकारी समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं को दी जानी चाहिए था एवं उसके बाद नियम अनुसार काउंसलिंग किया जाना था लेकिन ना ही रिक्त पदों की जानकारी दी गई और ना ही काउंसलिंग की गई फिर भी उच्च पद पर प्रभार की सूची जारी कर दी गई है जो की भारी अनियमित को जन्म देती है।
             इन सूचियां का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कुछ लोगों के नाम तो दो-दो बार दे दिए गए हैं। जैसे की सूची में अंग्रेजी विषय पर क्रमांक 12 एवं 31 पर एक ही व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित किया गया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर सूची में अनियमितताएं हैं।

उच्च पद पर प्रभार की सूची को निरस्त की जाए 

जनजाति कार्य विभाग सिवनी द्वारा आज दिनांक तक भी क्रमोन्नत आदेश भी जारी नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज कर्मचारी संगठन एवं प्रांतीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार डहरवाल द्वारा सूची में होने वाली अनियमितता पर विरोध प्रकट करते हुए कहा गया है कि इस उच्च पद पर प्रभार की सूची को निरस्त की जाए या फिर इस सूची में सुधार कर नियम अनुसार सूची जारी की जावे ।
            यदि सूची में सुधार करके जारी नहीं की जाती है तो भविष्य में पूरी सूची के विरोध में संघ की ओर से कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया जाएगा एवं अनियमितता बरतने वाले सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

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