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बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा

बलात्कारी को 20 वर्ष की सजा


सिवनी। गोंडवाना समय।       
                               

नाबालिग प्रार्थिया की मां ने थाना घंसौर मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिक बच्‍ची उम्र 15 वर्ष दिनांक 28.02.2022 को शाम करीब 07.00  बजे उससे बोली की दुकान समान लेने जा रही हू कहकर घर से निकली थी करीब 2, 3 घंटे बाद भी वापस नहीं आई पतासाजी करने पर भी कोई पता नहीं चला उसे संदेह है कि उसको आरोपी विक्‍की कुशवाह पिता प्रहलाद कुशवाह उम्र 19 वर्ष ने बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना घंसौर में 363 के अन्‍तर्गत गुमइंसान मामला पंजीबद्ध किया गया। 

माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा पीडिता को दिनांक 11.04.2022 को दस्‍तयाब कर पीडिता के बयान लिए गए पी‍ड़ित ने अपने कथन में बताया की आरोपी गुरूप्रसाद कुशवाह ऊर्फ विक्‍की कुशवाह ने शादी का प्रलोभन देकर तालाब के पास जबरदस्‍ती बलात्‍कार किया मना करने पर भी दो-तीन बार बलात्‍कार किया और शादी का प्रलोभन देकर दिनांक 28.2.2024 को बस मे बिठाकर भोपाल में कुछ दिन रखा और वहां से मुम्‍बई ट्रेन में बिठाकर ले गया इस दौरान कई बार गलत काम किया।
        नाबालिग पीडिता के बयान के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 106/22 पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। 

गवाह एवं सबूतो को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया 

माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण की हुई सुनवाई व निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुये प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतो को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया
        माननीय न्‍यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतो से सहमत होते हुए दिनांक 4.5.2024 को माननीय न्‍यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी गुरूप्रसाद ऊर्फ विक्‍की कुशवाह को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 भादवि. में 5 वर्ष की सजा एवं 500 रुपए अर्थदंड , 344 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रुपए अर्थदंड, धारा 376(3) भादवि.मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 5छ/6 पाक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड , एससी, एसटी एक्‍ट में 5 वर्ष की सजा एवं 300 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।    

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