सफिया खान पति इजाजउर्ररहमान खान, फरीन खान, जुबेर खान, इरफान खान पर एससी, एसटी एक्ट की बढ़ी धारा
प्रेमा बाई आदिवासी की जमीन के कारण पति मोहम्मद जिब्राईल अंसारी की बेरहमी से की थी पिटाई
आदिवासी महिला प्रेमा बाई के साथ भी की गई थी मारपीट
कान्हीवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम डिवठी में आदिवासी की जमीन बना विवाद का कारण
सिवनी। गोंडवाना समय।
आदिवासी महिला प्रेमा बाई पति जिब्राईल मंसूरी मटियाटोला कान्हीवाड़ा ने डिवठी के आदिवासी श्यामलाल से जमीन खरीदी थी। उसी खेत में बखरनी के लिये ट्रेक्टर लेकर आदिवासी महिला प्रेमा बाई अपने पति जिब्राईल अंसारी व अन्य परिवारजनों के साथ दिनांक 4 जून 2025 को ग्राम डिवठी गई थी।
खेत में बखरनी के दौरान आरोपीगण पहुंचे और आंखों में मिर्च डाल दिया इसके बाद लाठी डण्डों से बहुत मारा पीटा, जिससे आदिवासी महिला प्रेमा बाई पति जिब्राईल अंसारी को भी चोट आई थी। जिनका उपचार जिला चिकित्सालय सिवनी में कराया गया था।
कान्हीवाड़ा थाना में दर्ज प्रकरण पर बढ़ी एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं
प्राप्त जानकारी अनुसार आदिवासी महिला प्रेमा बाई पति मोहम्मद जिब्राईल अंसारी के द्वारा पिछले वर्ष आदिवासी श्याम सिंह ग्राम डिवठी में स्थित जमीन को खरीदी थी। जहां पर 4 जून 2025 को खेत में बखरनी करने के लिये गये थे, उसी दौरान विवाद हो गया और आरोपीगणों के द्वारा मिर्च आंखों में डालने के बाद मारपीट की गई।
आदिवासी महिला प्रेमा बाई पति मोहम्मद जिब्राईल अंसारी की शिकायत पर पुुलिस थाना कान्हीवाड़ा में अपराध क्रमांक 182/25 के तहत धारा 296, 115 (2), 351 (2), 3 (5) बीएनएस के तहत आरोपीगण सफिया खान पति इजारउर्ररहमान खान, फरीन खान, जुबेर खान, इरफान खान डिवठी ग्राम के निवासी पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं आदिवासी महिला प्रेमा बाई के अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रमाण पत्र के आधार पर 3 (2) (व्ही ए) 3, (1) (द) (ध) एससी, एसटी एक्ट की धारायें कान्हीवाड़ा पुलिस थाना में बढ़ाई गई है।