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निजी स्कूलों द्वारा सामग्री खरीद में बाध्यता पर रोक, निर्देश जारी

निजी स्कूलों द्वारा सामग्री खरीद में बाध्यता पर रोक, निर्देश जारी

जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किये निर्देश 


सिवनी। गोंडवाना समय। 

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 की कंडिका 6 के तहत निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, कॉपी आदि सामग्री किसी विशेष विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।

किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी 


जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी विद्यालय संचालकों एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया जा चुका है। इसके बावजूद पुन: छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सभी अशासकीय विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि शिक्षण सामग्री को लेकर बाजार में किसी भी प्रकार का एकाधिकार न बनने दिया जाए।
            सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे उपयोग में आने वाली शिक्षण सामग्री एवं संबंधित विक्रेताओं की जानकारी अपने सूचना पटल पर प्रदर्शित करें तथा यह जानकारी विभागीय गूगल ड्राइव पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
             निदेर्शों के पालन के लिए जिला स्तर पर मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के व्यापारी बंधुओं से भी अपील की है कि वे विद्यार्थियों और अभिभावकों को उचित दरों पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएं, जिससे छात्रहित सुरक्षित रह सके।

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