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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को हुई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को हुई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा 

चलते ट्रक में आरोपी आमिर खान ने पीड़िता के साथ जबदस्ती बलात्कार किया

सिवनी। गोंडवाना समय। 

जिला सिवनी के घंसोर थाना का जघन्य सनसनी खेज का यह मामला दिनांक 24 जून 2022 के रात्रि लगभग 09 बजे का है।


पीड़िता उक्त दिनांक को 04 बजे अपने ग्राम से काम एवं दवाई लेने घंसौर आई थी। पीड़िता को देर हो गई थी साधन नहीं मिलने से रात्रि के लगभग 09 बजे घर जाने के लिए पहाड़ी चौक के होटल के पास  साधन देख रही थी। 

जबरदस्ती हाथ पकड़कर और धकेल कर ट्रक में चढ़ा दिया 

तभी उस समय उक्त होटल से आरोपी सोनू उइके पिता बदामीलाल उइके, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम बज्जरवाड़ा, थाना बावई जिला नर्मदापुरम तथा आमिर खान पिता अली मोहम्मद, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी दातला मस्जिद के पास जुन्नारदेव, थाना जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा दोनो खाना खाकर निकले और पीड़िता को बोले की हम लोग तुम्हे तुम्हारे गांव छोड़ देगे, डरने की कोई बात नहीं और अपने ट्रक क्रमांक एमपी 09/एचजी/1225 के पास लेकर गए और जबरदस्ती हाथ पकड़कर और धकेल कर ट्रक में चढ़ा दिया और ट्रक को चालू करके  मंडला रोड तरफ ट्रक को ले गए।

बचाओ के लिए चिल्लाई तो भाग गये चालक व कंडक्टर 

चलते ट्रक में आरोपी आमिर खान ने पीड़िता के साथ जबदस्ती बलात्कार किया। जब ट्रक टोल नाके पर पहुंचा और रुका तो पीड़िता ने टोल नाका वालो को बचाओ के लिए चिल्लाई तो टोल नाका में उक्त ट्रक के आरोपी चालक और कंडक्टर कूद कर भाग गए। टोल के कर्मचारियों ने पीड़िता को बचाया और पुलिस को सूचना दिया।

गवाहों और सबूतों को पेश किया और प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए 

उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई व निर्णय की जानकारी देते हुये श्री मनोज कुमार सैयाम मीडिया प्रभारी सिवनी ने बताया कि पुलिस के द्वारा पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला कायम कर विवेचना दौरान ट्रक को जब्त किया और दिनांक 07 जुलाई 2022 को आरोपी सोनू ऊईके को गिरफ्तार किया और दिनांक 16 अगस्त 2022 को आमिर खान को गिरफ्तार किया और अन्वेषण पूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट सिवनी, श्रीमान गालिब रसूल की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से एडीपीओ लोकेश घोरमारे और तथा एडीपीओ ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया और प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किए। 

20 वर्ष के कठोर से दंडित करने का निर्णय सुनाया

सुनवाई के दौरान आरोपी सोनू ऊईके फरार हो गया, जिसके संबध में स्थाई गिरफ्तार वारंट जारी है, उसके गिरफ्तार होने पर उसके संबध में विचारण किया जायेगा और निर्णय दिया जायेगा। आरोपी आमिर खान के विरूद्ध सुनवाई पूर्ण होने पर माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा आरोपी आमिर खान को धारा 342 भा0द0वी0 में 6 में माह का धारा-366/34 भा0द0वी0 में 05 वर्ष का एवं धारा 376 (डी) भा0द0वि0 में 20 वर्ष के कठोर से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।                             


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