आचार संहिता में मतदान होने के पहले ही 68 करोड़ से अधिक की सामग्री हुई थी जप्त
भोपाल/सिवनी। गोंडवाना समय।
मध्य प्रदेश में संपन्न हुयें विधानसभा चुनाव में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद से मतदान दिवस के पहले 25 नवंबर 2018 तक लगभग 68 करोड़ 93 लाख रुपये की नगदी, सोना-चांदी, अवैध शराब, ड्रग्स, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री जप्त की गई थी। इसमें 29 करोड़ 53 लाख रुपये नगद राशि, 10 करोड़ 41 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी, 13 करोड़ 70 लाख राशि की अवैध शराब, 5 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक कीमत के ड्रग्स और नशीले पदार्थ तथा 9 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की अन्य सामग्री जांच के दौरान जप्त की गई थी । आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद बड़ी कार्यवाही के रूप में बड़वानी जिले में 1 करोड़ 50 लाख रुपये, अशोकनगर जिले में 33 लाख 23 हजार रुपए और मंदसौर जिले में 10 लाख 37 हजार रुपए की अवैध मदिरा जब्त की गई थी । मुरैना जिले में 2 करोड़ 48 लाख रुपए और गुना में 89 लाख 7 हजार रुपए की सोना-चांदी जब्त हुई थी । मन्दसौर जिले में 4 करोड़ 96 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की गयी थी । बुरहानपुर जिले में 1 करोड़ 24 लाख 85 हजार रुपए के नशीले पदार्थ, कटनी जिले में 17 लाख 77 हजार रुपए की अन्य सामग्री जब्त की गई थी ।
48 घण्टों में 54 लाख से अधिक की नगदी जप्त
मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को संपन्न हुये विधानसभा चुनाव-2018 में मतदान दिवस के पूर्व 48 घण्टों में लगभग 54 लाख 32 हजार 325 रुपए की नगदी, 2 लाख 95 हजार 375 रुपए की शराब, 48 हजार रुपए की ड्रग्स, 13 लाख 14 हजार रुपए की बहुमूल्य धातु और 17 लाख 74 हजार 350 रुपए की अन्य सामग्री जॉंच के दौरान जप्त की गई थी । इस दौरान आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत 39 प्रकरण दर्ज किये गये थे । हरदा जिले में 6 लाख 81 हजार 320 रुपए कीमत की 3 हजार 51 लीटर शराब जप्त की गई थी। हरदा में पर्ची के आधार पर पेट्रोल दिये जाने की सूचना सही पाये जाने पर 2 पेट्रोल पम्प सील किये गये थे । इसी दौरान छतरपुर, इंदौर, सिंगरौली, सतना, मन्दसौर और मुरैना में जांच के दौरान कार्यवाही की गयी थी ।
दो पेट्रोल पम्प और पांच मदिरा दुकानें हुई थी सील
विधानसभा चुनाव 2018 आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद बालाघाट जिले में ही 2 पेट्रोल पम्प द्वारा पर्ची के आधार पर पार्टी विशेष के वाहनों को पेट्रोल दिये जाने पर एफएसटी ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराई थी और जांच के दौरान शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई और पेट्रोल पम्प संचालक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर पेट्रोल पम्प सील किया गया था । छिन्दवाड़ा जिले में दो देशी मदिरा और एक विदेशी मदिरा दुकान पर थोक मात्रा में मदिरा विक्रय के कारण 23 नवम्बर से 26 नवम्बर तक छिन्दवाड़ा कलेक्टर द्वारा लायसेंस निलम्बित कर मदिरा दुकानें सील की गईं थी । इसी प्रकार भोपाल में एक देशी मदिरा दुकान और एक विदेशी मदिरा दुकान को देर रात्रि खुले रहने और थोक में मदिरा विक्रय के कारण भोपाल कलेक्टर द्वारा दुकानों के लायसेंस 26 नवम्बर तक निलम्बित कर दुकानों को सील किया गया था ।
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