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वाहनों के ऋण प्रकरणों में लगा प्रतिबंध हटा

वाहनों के ऋण प्रकरणों में लगा प्रतिबंध हटा

छिन्दवाडा। गोंडवाना समय।
राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत ऋण प्रकरणों में वाहन के ऋण प्रकरण में लगाये गये प्रतिबंध को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है । अब जिले के वाहन के लिये ऋण लेने के इच्छुक हितग्राही इन स्व-रोजगार योजनाओं में आॅनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री आर.डी.प्रजापति ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के क्रियान्वयन में शासन के निदेर्शों के अनुसार 27 अप्रैल 2017 से वाहन के प्रकरणों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाते हुये सभी प्रकार के वाहनों जैसे बस, कार, टेक्सी-कार, तिपहिया वाहन, ट्रेक्टर, ट्रक गुड्स केरियर वाहन, मशीन/इक्यूपमेंट वाहन, जे.सी.बी., पोकलेन, हार्वेस्टर आदि को स्व-रोजगार योजनाओं में ऋण प्राप्त करने के लिये लगाये प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है ।

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