रिश्वतखोर डीईओ,कर्मचारी को सजा, वहीं पटवारी पकड़ाया रिश्वत लेते
सिवनी। गोंडवाना समय।
जिले के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और उनके सहयोगी कर्मचारी को रिश्वतखोरी के मामले में जिला अदालत की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं सोमवार को बरघाट के अरी क्षेत्र में पदस्थ पटवारी को जमीन बंटवारे के नाम पर पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ताराचंद पटले व उनके सहयोगी पूर्व बीएसी प्रकाशचंद कमलेशिया को जिला अदालत की विशेष कोर्ट ने चार -चार साल कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार शाम विशेष न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव ने दिए अपने फैसले में दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।
वेतन निकालने व वेतनवृद्धि के लिए मांगी थी रिश्वत
अभियोजन के संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी दीपा मर्सकोले ने बताया कि 17 अक्टूबर 2012 को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी ताराचंद पटले व उनके अधीनस्थ कर्मचारी प्रकाश चंद कमलेशिया (बीएसी) को बरघाट के खुसीर्पारखुर्द मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक विजय केदार से 25 हजार र्स्पए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मार्च 2012 में निलंबित किए गए शिक्षक विजय केदार से जिला शिक्षा अधिकारी ताराचंद पटले ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से 6 माह का वेतन निकालने और वेतनवृद्धि स्वीकृत करने के बदले 25 हजार र्स्पए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त दल ने दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में विवेचना के बाद लोकायुक्त जबलपुर डीएसपी मधुरेश पचौरी ने चालान जिला अदालत की विशेष कोर्ट में पेश किया था। प्रकरण में सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संजीव श्रीवास्तव ने सोमवार की देर शाम दिए फैसले में शिक्षक से रिश्वत लेते पकड़े गए पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ताराचंद पटले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन साल, धारा 13 (1) (डी) में चार साल कारावास और पांच हजार र्स्पए की सजा से दंडित किया है।
गिरफ्तार कर भेजा जेल
इस मामले में सहयोगी रहे पूर्व बीएसी प्रकाश चंद कमलेशिया को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 में तीन साल, 13 (1) (डी) में चार साल कारावास व पांच हजार र्स्पए अर्थदंड से कोर्ट ने दंडित किया है। फैसले के बाद पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ताराचंद पटले व पूर्व बीएसी प्रकाश चंद कमलेशिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी दीपा मर्सकोले द्वारा पैरवी की गई।
5 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी
लोकायुक्त विशेष स्थापना दल जबलपुर ने जमीन बटवारे के बदले किसान से पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते बरघाट तहसील के अरी में पदस्थ पटवारी प्रशांत दुबे को सोमवार देर शाम गिरफ्तार किया है। पटवारी को लोकायुक्त टीम ने अरी के जम्मुटोला रोड पर स्थित कार्यालय में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम में शामिल डीएसपी दिलीप झरवड़े ने बताया कि ताखलाकला गांव निवासी किसान सरजू उर्फ शिवप्रसाद बोपचे से अरी हल्के में पदस्थ पटवारी प्रशांत दुबे ने जमीन बटवारे के लिए 5 हजार रूपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पीड़ित किसान ने लोकायुक्त दल जबलपुर में दर्ज कराई थी। जांच के बाद बटवारे व ऋण पुस्तिका बनाने के लिए रिश्वत में मांगे गए पांच हजार रूपए लेते हुए पटवारी प्रशांत दुबे को लोकायुक्त दल ने 25 फरवरी की देर शाम गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 -1 (डी) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच की जा रही है। लोकायुक्त दल में डीएसपी दिलीप झरवड़े के अलावा टीआई कमल दुबे, आरक्षक जुबेद खान, अतुल श्रीवास्तव, शरद पांडे, राकेश व स्टाफ शामिल रहा।
दो बही बनाने मांगे 10 हजार
पीड़ित किसान सरजू बोपचे ने बताया कि उसने व उसकी भाभी ने जमीन का बंटवारा करने व दो ऋण पुस्तिका बनाने पटवारी प्रशांत दुबे को आवेदन दिया था। पटवारी प्रशांत दुबे ने भाभी से नई बही बनाने के बदले पांच हजार र्स्पए रिश्वत की मांग की थी जो भाभी द्वारा पटवारी को दे दी गई थी। इस मामले की शिकायत लोकायुक्त से नहीं की गई थी लेकिन सरजू से मांगे गए 5 हजार रुपए की शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त में दर्ज करा दी थी।