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महिला से छेड़खानी के आरोपी को 01 साल कारावास

महिला से छेड़खानी के आरोपी को 01 साल कारावास                        

सिवनी। गोंडवाना समय। 
जब महिला अपने पति के घर पर नहीं होने के चलते 5 जुलाई 2015 की रात्रि में वह अपने दोनो बच्चों के साथ भोजन करने के बाद सोयी हुई थी । तभी मौका देखकर रात्रि में लगभग 2.30 बजे घर में किसी के अंदर आने की आहट आई तो वह नींद से जाग गई और जैसे ही उसने देखा कि मौहल्ले में ही रहने वाला सम्मू पिता सुमरन गोंड अंदर घुस आया है तो सम्मू ने महिला को कहा चिल्लाना मत कहकर उसका मुंह दबा दिया और यह भी कहा कि यदि चिल्लाई तो तेरा गला दबाकर मार डालंूगा और उसे धकेल दिया । इसके बाद धक्कामुक्की कर महिला को सम्मू गोंड पटकने लगा तो वह बर्तन में जाकर गिर गई । बर्तन की आवाज होते ही महिला का पुत्र नींद से जाग गया । पुत्र के उठते ही अपनी मां के साथ सम्मू गोंड के द्वारा जोर जबरदस्ती करता देख मां-बेटा दोनो ने जोर-जोर से चिल्लान प्रारंभ कर दिया तो सम्मू गोंड वहां से भाग गया लेकिन सम्मू को महिला के मकान से भागते हुये सामने मकाने वाले ने भी देख लिया था । महिला ने अपने साथ सम्मू गोंड द्वारा की गई हरकत की जानकारी अपने पति को रात्रि में ही 4 बजे फोन के माध्यम से सूचना दे दिया था ।
उक्त जानकारी देते हुये मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज सैयाम ने बताया कि इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ 6  जुलाई 2015 को भीमगढ़ पुलिस चौकी थाना छपारा में घटना के संबंध में लिखित आवेदन के माध्यम से सूचना दिया जिस पर भीमगढ़ पुलिस द्वारा प्रकरण कायम किया गया था । भीमगढ़ पुलिस द्वारा प्रकरण कायमी के पश्चात आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा जिसकी सुनवाई श्रीमान सचिन ज्योतिषी न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घंसौर की न्यायालय में किया गया । जिस पर शासन की और से श्री अनिल माहोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूतों को  पेश किया गया जिस पर विश्वास करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सम्मू पिता सुमरन गोंड को धारा 457 भा.दं.वि. में 6 माह का  सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये का जुर्माना एवं धारा 354 भा.दं.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किये जाने का निर्णय सुनाया है ।

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