उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता
विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर में जिलास्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न
सिवनी। गोंडवाना समय।विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम सिवनी के सभाकक्ष में जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष श्रीमति पारो रायजादा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस आयोजन में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराने हेतु उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए विभाग जैसे खाद्य विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, वाणिज्यकर विभाग, फूड एंड डग्स विभाग, बैंकिग एवं जीवन बीमा सेवा आदि विभागों के साथ-साथ उपभोक्ता संरक्षण हितों से जुड़े हुए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। सहायक आपूर्ति अधिकारी लखनादौन श्री देवेन्द्र कुमार खोबरिया द्वारा मंच का संचालन करते उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप भी उपभोक्ता व्यापारियों से ठगी महसूस करता है तो निजात पाने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था है। जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख तक की क्षतिपूर्ति राज्य उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ रुपए तक की क्षतिपूर्ति एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति पूर्ति प्राप्त करने हेतु परिवाद प्रस्तुत कर सकता है। श्री खोबरिया द्वारा उपभोक्ता फोरमों में उपभोक्ता हितों में लिये गये कुछ फैसलों के संबंध में प्रकाश डाला गया, जिसमें मध्यप्रदेश गृह निर्माण विभाग, इंश्योरेंस एवं बीमा कंपनी से संबंधित जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं को ठगी होने पर उपभोक्ता फोरमों में शिकायत दर्ज कराने प्रेरित किया गया।