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बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को हुई 03 वर्ष की सजा

बुरी नियत से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को हुई 03 वर्ष की सजा

सिवनी। गोंडवाना समय। 
जंगल में लकड़ी लेने गई अपनी पड़ौसी की महिला के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करना श्याम यादव को महंगा पड़ गया और उसे सम्मानीय न्यायालय ने उक्त कृत्य के लिये 3 वर्ष की सजा सुनाया है उक्त जानकारी देते हुये मीडिया प्रभारी सेल श्री मनोज सैयाम ने बताया कि पुलिस थाना घंसौर जिला सिवनी के अंतर्गत 17 अगस्त 2013 की घटना है ।  जिमसें पीड़ित महिला अपनी पड़ौसी महिला के साथ दोपहर करीब 01 बजे जंगल में जलाऊ लकड़ी लेने गई थी । और महिला से दूर जाकर लकड़ी तोड़ रही थी तभी श्याम यादव पिता ताराचंद यादव उम्र-30 वर्ष, उसके पास आया और बुरी नियत से इज्जत लेने के लिये उसे ढकेल दिया और उसकी अंगवस्त्र पकड़कर खीचतान करने लगा तब वह उससे छूटकर वह महिला भागी और अपने साथी महिला को घटना के संबंध में पूरी बात बताई तब आरोपी श्याम यादव भी वहाँ आ गया और उनके साथ मारपीट भी किया था । जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 157/13  पर छेड़खानी और मारपीट करने के अपराध में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया था। जिसकी सुनवाई  सम्माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती अशिता श्रीवास्तव,  विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी)  सिवनी की न्यायालय में की गई  । वहीं उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री रमेश उइके उप संचालक अभियोजन, सिवनी के द्वारा पीड़िता और साक्षियों की गवाही कराई गई और तर्क प्रस्तुत किये गये। जिससे सहमत होते हुये सम्माननीय न्यायालय ने आरोपी श्यामलाल को धारा-354 भा.द.वि. में 03 वर्ष तथा धारा-3(2)(5) एट्रोसिटी अधिनियम में  03 वर्ष एवं 2000 रुपये जुमार्ने से दण्डित करने की सजा 12 मार्च 2019 को सुनाया  है ।                    

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