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10 हजार से अधिक का नगद लेनदेन रहेगा प्रतिबंधित

10 हजार से अधिक का नगद लेनदेन रहेगा प्रतिबंधित 

मुद्रण सामग्री का प्रमाणीकरण अनिवार्य अन्यथा होगी कार्यवाही

मण्डला। गोंडवाना समय। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जगदीश चन्द्र जटिया ने कलेक्ट्रेट परिसर के गोलमेज सभाकक्ष में जिले के मुद्रण एवं प्रिंटिंग आॅपरेटरों की बैठक ली। यह बैठक आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा छपाए जाने वाली सामग्री के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए आयोजित की गई थी। कलेक्टर ने मुद्रण एवं प्रिंटिंग आॅपरेटरों को निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन के दौरान मुद्रण की जाने वाली सामग्री का नियमानुसार प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है।
बिना प्रमाणीकरण के छपने वाली सामग्री पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि छपने वाली सामग्री पर मुद्रक, सहमुद्रक तथा प्रतियों की संख्या की जानकारी आवश्यक रूप से देना होगा। उन्होंने मटेरियल, बिल एवं डिलेवरी चालान पर भी आॅपरेटरों को महत्वपूर्ण जानकारी एवं निर्देश दिये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आॅपरेटरों से कहा कि मुद्रण सामग्री की विषयवस्तु में आचार संहिता के किसी भी प्रकार की उल्लंघन की बात न हो। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के साथ चार प्रतियाँ भी जमा करनी होगी। कलेक्टर ने मुद्रण सामग्री के बिल एवं भुगतान प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए कहा कि 10 हजार से अधिक का नगद लेनदेन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान श्री जटिया ने उपस्थित आॅपरेटरों से मुद्रण की दरों के बारे में भी जानकारी मांगी एवं लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने की बात कही।

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