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आचार संहिता के अनुरूप आचरण करें शासकीय सेवक

आचार संहिता के अनुरूप आचरण करें शासकीय सेवक

मण्डला। गोंडवाना समय। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए प्रभावशील आचार संहिता के मददेनजर आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यालय प्रमुख एवं शासकीय सेवक आचरण संहिता के अनुरूप कार्य करें। कलेक्टर ने शासकीय सेवकों को निर्वाचन के दौरान पूर्णत: निष्पक्ष रहने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में चुनाव प्रचार या अभियान में भाग नहीं लेंगे। श्री जटिया ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 की धारा 129 एवं 134 क का संदर्भ लेते हुए विशेष निर्देश भी दिये हैं। कलेक्टर ने उक्त अधिनियम की धारा 28 क के तहत समस्त शासकीय सेवक एवं पुलिस अधिकारी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक अनुशासन का पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभावशील आचरण संहिता की अवधि में किसी भी प्रकार की शंका समाधान होने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से आवश्यक सहयोग लें। 

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