मंत्रिमंडल ने शिक्षक कैडर अध्यादेश, 2019 में आरक्षण को दी मंजूरी
नई दिल्ली। गोंडवाना समय। लोकसभा चुनाव के ऐलान होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने फैसलों की झड़ी लगा दिया । गुरुवार 7 मार्च को चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले आखिरी कैबिनेट बैठक में लगभग 30 फैसले किए गये है । वहीं पिछले सप्ताह ही कैबिनेट ने 39 फैसले किए थे अर्थात आठ दिनों में दो कैबिनेट की बैठकों में लगभग 69 फैसले लिए गए है । गुरुवार को जो लोक लुभावने फैसले किए गए उसमें दिल्ली मेट्रो के लिए तीन नई लाइनें एरो सिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट और मौजपुर से मुकुंदपुर शामिल है जिस पर 24,948 करोड़ रुपये खर्च होंगे । मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 54,777 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है जबकि अलग-अलग राज्यों में चार पॉवर प्रोजेक्टों के लिए 39,000 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी गई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में असैनिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की अपनी स्वीकृति दे दी है। विद्यालय असैनिक/रक्षा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे और चालू होने पर ये विद्यालय लगभग 50,000 विद्यार्थियों को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान करेंगे। नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बनी ह्लचुनौती प्रणालीह्व समिति ने 50 प्रस्तावों की समेकित सूची की सिफारिश की है।सरकार का फोकस सिर्फ विकास के नए प्रोजेक्टों पर ही नहीं रहा बल्कि चुनावों से पहले चुनावी समीकरण साधने की भी कोशिश की गई है । जिसमें सबसे प्रमुख रूप से 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम की फिर से बहाली के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया जिसे गुरुवार को मंजूरी दे दिया गया है ।
शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक खाली पदों को भरने की अनुमति
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय/कॉलेज को एक विभाग/विषय के बजाय एक इकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक के कैडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 की घोषणा के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का प्रभाव यह पड़ेगा कि इस निर्णय से पात्र प्रतिभाशाली आवेदकों को आकर्षित करके उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा के मानकों में सुधार होगा। वहीं इस निर्णय से अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मानदंडों के साथ-साथ अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक खाली पदों को भरने की अनुमति मिलेगी।