महिला के साथ मारपीट कर अनादर करने वाले आरोपी को हुई 01 साल की सजा
सिवनी। गोंडवाना समय।बाड़ी में गिरी पेड़ की लकड़ी को हटा रही महिला को पड़ोसी सुगरलाल ने गला पकड़ कर गिरा दिया और अनादर कर हाथ मुक्कों से मारपीट किया था जिस पर थाना घंसौर में सिवनी जिले के अंतर्गत घंसौर थाना में पीड़िता कमला बाई निवासी खैरीकाल ने 22 अक्टृबर 2015 को शिकायत दर्ज करपाई थी कि वह जब पेड़ की लकड़ी जो कि उसकी बाड़ी में गिर गई थी तो वह उसे हटा रही थी । उसी समय वहां पर सुगरलाल आया और पीड़ित महिला को कहने लगा कि क्यों लकड़ी हटा रही है और अपशब्दों का उपयोग करते हुये उसका गला पकड़ कर नीचे गिरा दिया था । इतना ही इसके साथ पीड़ित महिला का अनादर करते हुये उसका अनादर करते हुये हाथ मुक्कों से मारपीट भी किया था उक्त जानकारी देते हुंये मनोज सैयाम मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस मामले को लेकर न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालना पेश किया गया था । जिसकी सुनवाई श्रीमान रूपेंद्र सिंह मंडावी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, घंसौर की न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें शासन की ओर से अनिल माहोरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश कर मामले में आरोपी के द्वारा अपराध करना साबित कराया । जिस पर उपरोक्त न्यायालय ने आरोपी सुगरलाल को दोषी होते हुये, धारा-323 भा0द0वी0 में 01- वर्ष, धारा-506 भा0द0वी में 01- वर्ष, धारा-294 भा0द0वी0 में 03-माह के सश्रम कारावास से दंडित करने का फैसला सुनाया है ।