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स्थानांतरण, पदस्थापना प्रतिबंधित

स्थानांतरण, पदस्थापना प्रतिबंधित

मण्डला। गोंडवाना समय।
लोक सभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने चुनाव प्रक्रिया से जुडे सभी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के पिछली तारीखों में स्थानांतरण पदस्थापना इत्यादि की कार्यवाही की गई तो उसे गंभीरता से लिया जावेगा। ऐसे मामलों में जिनके कि 10 मार्च से पूर्व स्थानांतरण आदेश जारी हो चुके हैं किन्तु क्रियान्वित नहीं हुये है उन्हें भी बिना आयोग एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से विशेष अनुमति के प्रभावी नहीं माना जाये।  

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