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वनभूमि पर कब्जा करने वाले आरोपियों को हुई सजा

वनभूमि पर कब्जा करने वाले आरोपियों को हुई सजा                             

सिवनी। गोंडवाना समय।
धूमा वन परिक्षेत्र के आरएफ कक्ष क्रमांक 53 मिश्रित रोपण में अवैध कब्जा करने वाले 11 आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500-500 रुपए का अर्थदंण्ड से दंडित किया है। मनोज सैय्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जून 2016 को  बीट गार्ड नगंदेवरी एवं वन विकास सहायक को लेकर आरएफ कक्ष क्रमांक 53 में वन भ्रमण पर गए थे भ्रमण के दौरान मश्रित रोपण क्षेत्र में जाकर देखा तो ग्राम किलोटोला के सेमिलाल पिता खेमसिंह गोंड़, ग्राम किलोटोला थाना धूमा एवं 10 अन्य अतिक्रमणकतार्ओं ने मिश्रित रोपण के अंदर लगभग 8 हेक्टेयर वन भूमि में मक्का एवं धान की बुआई का काम कर रहे थे। वन अमले ने  उन व्यक्तियों को मना किया गया और उनसे कहा गया कि उनके पास अतिक्रमण क्षेत्र से संबंधित कोई भी कागजात हो तो दिखाएं।अतिक्रमणकारियों के पास अतिक्रमित वन भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं थे।  जिस पर वन अमले ने उनके खिलाफ प्रकरण तैयार कर उक्त संपूर्ण कार्यवाही के पश्चात  न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था । जिसकी सुनवाई  न्यायालय  अरविंद सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन में कि गई जिसमें शासन की ओर कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई । न्यायालय द्वारा सभी 11 आरोपीयो को दोषसिद्धि करते हुुये सभी को न्यायालय उठने तक कि सजा   एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया  गया है।

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